ईपीएफओ यूएएन आधारित लेखांकन के साथ दावा निपटान प्रक्रिया को सरल बनाएगा जिसके परिणामस्वरूप एक सदस्य एक खाता प्रणाली लागू होगी
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ईपीएफओ अपडेट: ईपीएफओ (ईपीएफओ) में जमा हुई अपनी गाढ़ी कमाई में अंशधारकों को होने वाली से जल्द ही जुड़ने वाली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के यूएन (यूनिवर्सल खाता संख्या) नंबर के माध्यम से ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में नए सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स के तहत अपने सॉफ्टवेयर को तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। . सॉफ्टवेयर के रखरखाव में एक खाते वाले सिस्टम को लागू किया जा सकता है, जिससे प्रोविडेंट फंड से क्लेम सेटलमेंट में नई मिल प्लांट से जुड़ी मशीनें लगाई जा सकें।
प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालना होगा आसान!
एम्पलॉय प्रोविडेंट फाइनेंसर क्लिनिक CITES 2.01 प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत ईएफएफओ अपने कथानक से लेकर सॉफ्टवेयर ऑनर्स का ही रिव्यू कर रही है। CITES 2.01 प्रोजेक्ट में नए ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर की जा रही है। इससे क्लेम सेटलमेंट स्टॉक को सरल बनाने में मदद मिलती है और सब्सक्राइबर्स को ईपीएफओ से अपना पैसा निकालने वाली जगह से राहत मिलती है। ईपीएफओ के अनुसार सॉफ्टवेयर के सिद्धांत होने के बाद यूएन (यूएएन) नंबर का उपयोग किया जा सकता है। जिसे एक बार में देखें, एक खाताधारक सिस्टम तैयार हो जाएगा। नए सॉफ्टवेयर के क्लेम को सेट करने में आसानी होगी।
एक सदस्य के पास एक यूएएन नंबर होना जरूरी है
रियल्टी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ग्रुप अपने हर सदस्य को एक यूएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) नंबर जारी करता है। ईपीएफओ हमेशा से अपने सब्सक्राइबर्स को ये राशि देता रहता है कि नौकरी के लिए नए यूएन नंबर के लिए आवेदन न करें क्योंकि एक सदस्य के पास एक ही यूएन नंबर होना चाहिए।
महत्वपूर्ण जानकारी!
कर्मचारियों को अपना पुराना रोजगार छोड़ते समय नया यूएएन जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। एक सदस्य के पास एक से अधिक यूएएन नहीं हो सकता। बेरोजगारी या रोजगार बदलने के किसी भी मामले में नए यूएएन की कोई आवश्यकता नहीं है@mygovindia @PMOIndia…
– ईपीएफओ (@socialepfo) 27 नवंबर 2024
दो यूएएन सेटलमेंट में दिक्कत
यदि किसी कर्मचारी के पास दो यूएन नंबर है तो उसे पुराने यूएन नंबर के साथ नए नंबर का विलय (मर्ज) करने की सलाह दी जाती है। किसी भी कर्मचारी के पास दो यूएन नंबर होने के साथ-साथ प्रोविडेंट फंड क्लेम के सेटलमेंट में सब्सक्राइबर्स की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और क्लेम को खारिज कर दिया जाता है। हाल ही में ईएफईएफओ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सब्सक्राइबर्स से कहा है कि नौकरी के बाद नई जगह पर नया यूएन नंबर ना जेटरेट करें। एक सदस्य के पास एक से अधिक यूएन नंबर नहीं हो सकता।
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