पेंशन: जून-दिसंबर में कर्मचारियों को वार्षिक वार्षिक वेतनमान, एमपी सरकार का फैसला

पेंशन: जून-दिसंबर में कर्मचारियों को वार्षिक वार्षिक वेतनमान, एमपी सरकार का फैसला

मध्य प्रदेश सरकार ने 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देने का फैसला लिया। इससे पेंशन में बढ़ोतरी होगी, लेकिन कैश मई लाभ 2023 से लागू होगा। 48,661 पेंशनभोगियों को अधिकतम लाभ मिलेगा, हालांकि अवकाश नकदीकरण और गेच्युटी का लाभ नहीं मिलेगा।

द्वारा नीरज पांडे

प्रकाशित तिथि: सोम, 18 नवंबर 2024 09:34:39 अपराह्न (IST)

अद्यतन दिनांक: सोम, 18 नवंबर 2024 09:34:39 अपराह्न (IST)

कर्मचारियों को काल्पनिक काल्पनिक अवकाश वेतन का लाभ। नमूना चित्र

पर प्रकाश डाला गया

  1. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वार्षिक वृद्धि वेतन का लाभ
  2. 30 जून, 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वालों को लाभ
  3. उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 48,661 पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : सातवां वेतनमान प्राप्त कर्मचारी यदि 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें जुलाई और जनवरी में दी जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसके लिए काल्पनिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। इस आधार पर उन्हें पेंशन में भी लाभ मिलेगा। इस पर कैश लाभ एक मई 2023 या उसके बाद से प्रभावकारी होगा।

वित्त विभाग ने सोमवार को सभी विभागों के प्रमुखों, आयुक्तों और नियुक्तियों को ऐसे सभी कर्मचारियों को वार्षिक वेतन भत्ते का लाभ देने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। सरकार का जुलाई और जनवरी में वार्षिक वेतन में उतार-चढ़ाव है लेकिन जून और दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

30 जून या 31 दिसंबर तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को लाभ

उच्च न्यायालय ने विभिन्न प्रकरणों में कर्मचारियों के हित के निर्णय में वार्षिक वेतन वृद्धि के पात्र पर विचार किया। इस आधार पर वित्त विभाग ने 30 जून या 31 दिसंबर तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को जुलाई और जनवरी में दी जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रस्तावित किया था, जिसे मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की राष्ट्रपति पद के लिए हुई बैठक में हुई बैठक।

48,661 पेंशनभोगियों को मिलेगा लाभ

काल्पनिक वेतन की गणना करके इसमें लाभ देना तय किया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि काल्पनिक लाभ के आधार पर एक मई या उसके बाद से प्रभावी होगा। 30 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए पहले बड़ी पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा।

इस निर्णय के अनुसार दिव्यांग अधिकारियों को लाभ 48,661 पेंशनभोगियों या परिवार पेंशनरों को मिलेगा। एरियर का भुगतान करने में लगभग 48.51 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आया।

गेच्यु और अवकाश नकदीकरण का लाभ नहीं

पेंशनर्स एसोसिएशन एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी का कहना है कि इस निर्णय में निश्चित रूप से सुविधा अधूरी दी गई है। इसमें अवकाश नकदीकरण, गेच्युटी सहित अन्य वित्तीय लाभ की गणना को मान्य नहीं किया गया है, जबकि जो कर्मचारी न्यायालय से आदेश दिए जा रहे हैं, उन्हें पूरा लाभ दिया जा रहा है। इस त्रिपक्षीय आदेश के विरोध में एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का निर्णय लिया है।

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