खान सुरक्षा महानिदेशालय ने अपने आदेश में एसईसीएल दीपका को उपरोक्त दोनों रेगुलेशन का पालन सुनिश्चित करने तक मलगांव में उत्खनन कार्य प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है। सुरक्षा की दृष्टि से अनाधिकारिक प्रवेश को रोकने के लिए उत्खनन क्षेत्र के आसपास फेंसिंग करने तथा उत्खनन कार्य आबादी क्षेत्र व मकान से 45 मीटर की दूरी रखते हुए कार्य करने कहा गया है।