रेस्त्रां में लिए जा रहे सर्विस चार्ज को लेकर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें इसे गलत बताया गया है। ऐसे में यदि आपसे कोई रेस्त्रां द्वारा जबरन सर्विस चार्ज की वसूली करता है तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं।
By Bharat Mandhanya
Publish Date: Fri, 05 Jul 2024 11:30:39 AM (IST)
Up to date Date: Fri, 05 Jul 2024 11:30:39 AM (IST)
HighLights
- सर्विस चार्ज के नाम पर वसूला जाता है मोटा बिल
- रेस्त्रां जबरन वसूल नहीं कर सकते हैं सर्विस चार्ज
- दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मामले में की है टिप्पणी
Service Cost in Restaurant बिजनेस डेस्क, इंदौर। अगर आप होटल और रेस्त्रां में खाना खाने जाते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, होटल और रेस्टोरेंट की ओर से दिए जाने वाले बिल में कई बार अनावश्यक चार्ज भी जोड़ दिए जाते हैं, जिसके कारण लोगों को कई बार ज्यादा बिल चुकाना पड़ जाता है। ऐसा ही एक सर्विस चार्ज है, जिसे टैक्स बताकर वसूला जाता है, जो असल में टैक्स है ही नहीं।
कई रेस्त्रां के बिल में सर्विस चार्ज जुड़ा होता है। असल में आपको उपभोक्ता होने के नाते यह समझना चाहिए कि रेस्त्रां द्वारा वसूला जा रहा सर्विस चार्ज, जिनका बिलों में उल्लेख होता है, असल में वह टैक्स नहीं होता। कई रेस्त्रां इसे सरकार का टैक्स बताते हुए गलत जानकारी देते हैं। ये बात सामान्यत: ग्राहक को पता ही नहीं होती है।
कोर्ट ने की है टिप्पणी
हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि ग्राहकों की मर्जी के खिलाफ कोई भी रेस्त्रां सर्विस चार्ज नहीं ले सकते। असल में यह एक टिप ही है। ऐसे में उपभोक्ता इससे सहमत नहीं हैं तो वे इस सर्विस चार्ज को देने से मना कर सकते हैं। उपभोक्ता इसे देने से मना करता है तो रेस्त्रां को इसे जबरदस्ती लेने का अधिकार नहीं है।
कहां करें शिकायत
कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी रेस्त्रां द्वारा वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज को गलत बताया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सर्विस चार्ज लेना गैरकानूनी है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की मानें तो रेस्त्रां द्वारा इन नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर कोई रेस्त्रां जबरन आपसे सर्विस चार्ज वसूलता है तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत कर सकते हैं।