MP Excessive Court docket: मध्‍य प्रदेश के पूर्व डीजीपी पुरुषोत्तम शर्मा की पेंशन से 50 हजार कटौती के निर्देश

MP High Court: मध्‍य प्रदेश के पूर्व डीजीपी पुरुषोत्तम शर्मा की पेंशन से 50 हजार कटौती के निर्देश

एमपी के पूर्व डीजीपी शर्मा की पत्‍नी प्रिया शर्मा ने अधीनस्थ अदालत के आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। पूर्व डीजीपी पुरुषोत्तम शर्मा का अपनी पत्नी को पीटने का वीडियो वायरल हुआ था। पहले सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था, बाद में वीआरएस लिया था। कोर्ट ने कहा-इस आदेश की प्रति पेंशन अधिकारी को मुहैया कराई जाए, ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए।

By Surendra Dubey

Publish Date: Thu, 04 Jul 2024 07:41:57 AM (IST)

Up to date Date: Thu, 04 Jul 2024 07:41:57 AM (IST)

हाई कोर्ट ने इस मामले में कुटुंब अदालत भोपाल के आदेश पर भी रोक लगा दी।

HighLights

  1. पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप मेें हर माह मिलेगी यह राशि।
  2. राशि हर माह की 10 तारीख को पत्नी को भुगतान की जाए।
  3. एक लाख लिटिगेशन कास्ट भुगतान के भी दिए गए निर्देश।

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने मध्य प्रदेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस पुरुषोत्तम शर्मा की पेंशन से प्रतिमाह 50 हजार रुपये की कटौती पर उनकी पत्नी को हर माह गुजारा भत्ता के रूप में देने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने कहा कि यह राशि हर माह की 10 तारीख को पत्नी को भुगतान की जाए। इसके अलावा कोर्ट ने पुरुषोत्तम शर्मा को यह भी निर्देश दिए कि वे एक लाख रुपये की लिटिगेशन कास्ट भी भुगतान करें।

कुटुंब अदालत भोपाल के आदेश पर भी रोक लगा दी

हाई कोर्ट ने इस मामले में कुटुंब अदालत भोपाल के उस आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें याचिकाकर्ता पत्नी को एकमुश्त चार लाख रुपये देने के आदेश डीजीपी को दिए गए थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अधीनस्थ अदालत ने आदेश पारित करते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।

एक लाख 12 हजार रुपये पेंशन के रूप में मिलते हैं

पूर्व डीजीपी को एक लाख 12 हजार रुपये पेंशन के रूप में मिलते हैं। इसमें से 50 हजार रुपये की कटौती करके पत्नी प्रिया शर्मा को दिए जाएं। कोर्ट ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव व एडीशनल चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए कि इस आदेश की प्रति पेंशन अधिकारी को मुहैया कराई जाए, ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

जुलाई माह की रकम हर हाल में 10 जुलाई तक भुगतान हो

कोर्ट ने यह भी कहा कि जुलाई माह की रकम हर हाल में 10 जुलाई तक भुगतान कर दिया जाए। प्रिया शर्मा ने अधीनस्थ अदालत के आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। पूर्व डीजीपी पुरुषोत्तम शर्मा का अपनी पत्नी को पीटने का वीडियो वायरल हुआ था। पहले सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था, बाद में उन्होंने वीआरएस ले लिया था।

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