अब खुला बोरवेल बंद नहीं किया तो जमीन मालिक को भरना होगा भारी जुर्माना, मप्र सरकार बना रही कानून, ये होंगे प्रावधान

अब खुला बोरवेल बंद नहीं किया तो जमीन मालिक को भरना होगा भारी जुर्माना, मप्र सरकार बना रही कानून, ये होंगे प्रावधान

मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया, जिसमें खुला बोरवेल बंद कराने की जिम्मेदारी भू-स्वामी की होगी। नलकूप खनन के लिए वेब पोर्टल पर जानकारी अपलोड करनी होगी। बोरवेल बंद नहीं करने पर जुर्माना और एफआईआर का प्रावधान है।

By Sandeep Chourey

Publish Date: Thu, 04 Jul 2024 08:07:03 PM (IST)

Up to date Date: Thu, 04 Jul 2024 08:07:03 PM (IST)

HighLights

  1. सरकार ने विधानसभा में पेश किया विधेयक।
  2. बोरवेल बंद नहीं करने एफआईआर भी होगी।
  3. खनन की जानकारी वेब पोर्टल पर भी देना होगा।

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल । खुला नलकूप या बोरवेल छोड़ने से उनमें बच्चों के गिरने की घटनाओं की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में गुरुवार को विधेयक प्रस्तुत किया। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि शिकायत मिलने या फिर संज्ञान में आने पर तत्काल बोरवेल बंद कराया जाएगा। इसे बंद करने की जिम्मेदारी भू-स्वामी या खनन करने वाले की होगी।

25 हजार रुपए तक लगेगा जुर्माना

यदि वह नोटिस दिए जाने के बाद भी उसे बंद नहीं करता है तो फिर पहली बार में 19 हजार और उसके बाद-25-25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया जाएगा और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ‘मध्य प्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक 2024 प्रस्तुत’ किया। इसमें प्रावधान किया गया है कि नलकूप या बोरवेल खनन करने वाली एजेंसी को वेब पोर्टल पर खनन संबंधी पूरी जानकारी देने के बाद अनुमति लेनी होगी। इसमें खनन के स्थान, भू-स्वामी के नाम और खनन की सफलता व असफलता की जानकारी देनी होगी।

फोटो भी करनी होगी अपलोड

बोरवेल असफल होने पर उसे बंद करके उसकी फोटो भी अपलोड करनी होगी। अधिनियम के लागू होने के तीन माह के भीतर असफल बोरवेल को बंद करना होगा। शासन इस कार्य की देखरेख के लिए सक्षम प्राधिकारी घोषित करेगा। इसे खनन क्षेत्र में प्रवेश करने, दुर्घटना की रोकथाम के उपाय सुनिश्चित कराने, सुरक्षा संबंधी प्रावधान की जांच करने का अधिकार होगा।

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