भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये पोर्टल में थोक खुदरा थोक एवं खुदरा व्यापारियों, बिग चैन रिटेलर एवं उत्पादक का पंजीयन करना सुनिश्चित करें। पंजीकृत संस्थानों को शुक्रवार को अपने स्टाक की घोषणा करना होगा। भारत सरकार द्वारा जारी आदेश 30 सितंबर तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।
By Suresh kumar Dewangan
Publish Date: Tue, 02 Jul 2024 11:34:02 PM (IST)
Up to date Date: Tue, 02 Jul 2024 11:34:02 PM (IST)
HighLights
- एसडीएम व खाद्य निरीक्षक करेंगे दुकानाें का औचक निरीक्षण ।
- जमाखोरी रोकने के जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन ।
- व्यापारियों को सरकार के पोर्टल पर पंजीयन कराने कहा है।
नईदुनिया न्यूज कोरबा: मांग की तुलना में आपूर्ति कम होने की वजह से दाल का भाव आसमान छूने लगा है। भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से जारी गाइडलाइन के अनुसार तुअर, अरहर व उड़द के जमाखोरी रोकने के स्टाक का निर्धारण किया गया है। जमाखोरी को रोकन के जिला प्रशासन ने आवश्यक नियम बनाया है। जिसके अनुसार थोक व्यापारी 200 मिट्रिक टन से अधिक का नहीं भंडारण नहीं रख सकेंगे।
दालों के जमाखोरी रोकने के संबंध मे कलेक्टर अजीत बसंत ने दाल के व्यापारियों को भारत सरकार के पोर्टल पर पंजीयन कराने के लिए कहा है। सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खाद्य निरीक्षक, सहायक खाद्य अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने के लिए कहा है। दालों के स्टाक के संबंध में बनाए गए नियमों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। भारत सरकार द्वारा दालों तुअर अरहर और उड़द के लिए स्टाक का निर्धारण किया गया है, जिसमें थोक विक्रेताओं के पास प्रत्येक दाल का 200 मिट्रिक टन, खुदरा व्यापारियों को पांच मिट्रिक टन, बिग चैन रिटेलर एवं प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर पांच मेट्रिक टन और डिपो में 200 मिट्रिक टन, से अधिक नही होना चाहिए।
इसी प्रकार मिलर का स्टाक सीमा विगत तीन माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत से अधिक होने पर कार्रवाई होगी। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये पोर्टल में थोक खुदरा थोक एवं खुदरा व्यापारियों, बिग चैन रिटेलर एवं उत्पादक का पंजीयन करना सुनिश्चित करें। पंजीकृत संस्थानों को शुक्रवार को अपने स्टाक की घोषणा करना होगा। भारत सरकार द्वारा जारी आदेश 30 सितंबर तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।