पुलिस ने बताया कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद था। सोमवार सुबह भी विवाद के बाद पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी लीलाबाई, 43 वर्ष की हत्या कर दी। पति ने महिला के गले व सिर पर वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया।
By Sandeep Chourey
Publish Date: Mon, 01 Jul 2024 07:44:10 PM (IST)
Up to date Date: Mon, 01 Jul 2024 07:44:10 PM (IST)
HighLights
- राजगढ़ जिले के सुठालिया थाना क्षेत्र का मामला
- पति-पत्नी के बीच चल रहा था लंबे समय से विवाद
- नए कानून के तहत हत्या की पहली एफआईआर
नवदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। राजगढ़ जिले में नए कानून के तहत हत्या की पहली एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना में चरित्र संदेह पर पति ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद सूचना मिलने पर पुलिस ने नए कानून बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 103-1 में प्रकरण दर्ज किया है, जबकि इसके पहले तक हत्या के मामले में धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाता था।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सुठालिया थाने के गांव माधोपुरा में पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। आए दिन पति-पत्नी के बीच में विवाद होता था। इसी के तहत सोमवार सुबह-सुबह भी पत्नी व पति के बीच हुए विवाद के बाद पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी लीलाबाई, 43 वर्ष की हत्या कर दी।
गले व सिर पर कुल्हाड़ी से हमला
महिला के गले व सिर पर वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया। घटना की जानकारी उस समय लगी, जब मृतिका के दोनों बेटे मवेशियों के लिए चारा काटने के बाद वापस घर लौटे।
पुलिस ने बताया कि शव आंगन में देखने व खून देखने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हत्यारे पति धीरमसिंह सौंधिया के खिलाफ नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या करने पर धारा 103-1 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
घटनास्थल का वीडियो बनाया
पुलिस के मुताबिक, नए कानून बीएनएस के तहत घटनास्थल पर पहुंचकर मौके पर ही वीडियोग्राफी की गई है, ताकि जरूरत के समय कोर्ट में पेश किया जा सके। इसके अलावा फरियादी मृतिका के बड़े बेटे संदीप सौंधिया के भी बयान लिए गए हैं, हालांकि छोटा बेटा श्याम कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं था, इसलिए बयान नहीं लिए गए। घटना के बाद से ही आरोपी फरार है।
माधोपुरा गांव में धीरप सौंधिया ने पत्नी लीलाबाई की हत्या कर दी है। पति-पत्नी के बीच में विवाद होता था। नए कानून बीएनएस के तहत हमने मौके पर वीडियोग्राफी कराई है व धारा 103-1 के तहत प्रकरण दर्ज किया है, आरोपित फरार है। – राधिका भगत, थाना प्रभारी सुठालिया
इन थानों में यह प्रकरण भी हुए दर्ज
जिले में नए कानून के तहत सबसे पहले जो प्रकरण दर्ज किए हैं उनमें कुरावर थाना में धारा 194 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। साथ ही दूसरे अपराध में धारा 281, 125 ए, 184 के तहत दर्ज किया है। देहात थाना ब्यावरा में धारा 170, 126, 135 बीएनएस के तहत एफआईआर की है। तलेन थाने में धारा 170, 126 व 135 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।