New Legal Legal guidelines: भोपाल के हनुमानगंज थाने में दर्ज हुई नए कानून की धाराओं के तहत पहली एफआईआर
आज से देशभर में नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज होने की शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में देर रात 12.05 मिनट पर नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज हुई। एक युवक की शिकायत पर धारा 296 के तहत गाली गलौज करने का केस दर्ज किया गया है।
By Prashant Pandey
Publish Date: Mon, 01 Jul 2024 07:55:15 AM (IST)
Up to date Date: Mon, 01 Jul 2024 08:15:59 AM (IST)

HighLights
- रात 12 बजे के बाद से ही नए कानून में दर्ज हुई एफआईआर।
- प्रफुल्ल चौहान ने राजा के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर।
- पुलिस के अनुसार आरोपित राजा ने प्रफुल्ल को गालियां दी थीं।
New Legal Legal guidelines: नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हनुमानगंज थाने में नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई। जानकारी के अनुसार धारा 296 के तहत गाली गलौज की धारा में दर्ज की गई हैं।
इसमें फरियादी इसरानी मार्केट थाना हनुमानगंज निवासी 40 वर्षीय प्रफुल्ल चौहान पिता जय नारायण चौहान की शिकायत पर राजा उर्फ हरभजन पर दर्ज की गई है। जिसका घटनास्थल सामातंर रोड कट प्वाइंट है। घटना एक जुलाई रात 12 बजकर 5 मिनट की है। आरोपित राजा ने प्रफुल्ल को गालियां दी थीं।
नए कानून में हर थाने में एक सब इंस्पेक्टर होगा नोडल अधिकारी
देश भर में 30 जून की रात 12 बजे के बाद से न्याय केंद्रित तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। इसके क्रियान्वयन के लिए भोपाल पुलिस पूरी तरह से तैयार है।
तीनों कानूनों के क्रियान्वयन की तैयारी को लेकर पुलिस कमिश्नर ने समीक्षा कर ली है। अब इस कानून को लेकर हर थाने में एक सब इंस्पेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। नए कानून की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के लिए सीसीटीएनएस में नया सॉफ्टवेयर अपलोड हो चुका है।
आज पुलिस थानों में जन संवाद
आज पूरे दिन थानों में जन संवाद और प्रचार-प्रसार का काम किया जाएगा। नए कानून की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण शाखा द्वारा प्रदेश के 60 हजार और जिले के करीब चार हजार से अधिक पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण दिया गया है।
साथ ही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तथा आनलाइन माध्यम से इस प्रशिक्षण को पुलिस आरक्षक स्तर तक भी पहुंचाया गया है। एफएसएल के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो चुका है।
सीआईडी ने व्यापक एफएक्यू का निर्माण किया है एवं सीसीटीएनएस में तीनों कानून अपलोड किए जा चुके हैं। कुछ टेबल्स बनाई गई है, जिसकी मदद से आसानी से पुराने कानूनों के बदले नए कानूनों को समझा जा सकता है। थानों के विवेचना अधिकारी के पास यह डिटेल टेबल्स पहुंचा दी गई है।
हर जोन में अधिकारी तैनात
हर थाने में लोगों को शिकायत के बाद एफआईआर कराने में कोई दिक्क्त न हो, इसके लिए हर थाने में एक सब इंस्पेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके लिए पुलिस के सॉफ्टवेयर सीसीटीएनएस के लिए जोन में अधिकारी तैनात किए गए हैं।
पुलिस ने की व्यापक तैयारी
आज भोपाल के प्रत्येक थाने में लोगों से जनसंवाद और प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके लिए पुलिस ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। इसके लिए पुलिस स्कूल-कालेज में जाएगी और उनको नए कानून के बारे में बताएगी। इसके अलावा थानों में जन संवाद शिविर लगाए जा रहे हैं।
अधिकारियों को दिया गया है प्रशिक्षण
नए कानून को लागू करने के लिए पूरी तैयारी है। नए कानून की धाराओं को लेकर थानों के विवेचना अधिकरियों को प्रशिक्षण दे दिया गया है। शिकायत सुनने के बाद धाराओं में अपराध दर्ज करने में कोई दिक्कत आती है, तो थानों में एक सब इंस्पेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिले में नोडल अधिकारी हैं। सीसीटीएनएस का सॉफ्टवेयर हर थाने के कंप्यूटरों में अपलोड हो चुका है। नए कानून को लेकर प्रचार जारी रहेगा। – हरिनारायणाचारी मिश्र, पुलिस कमिश्नर

