एएसपी उमेश कश्यप ने बताया कि सोमवार से नया कानून लागू हो गया है। इसके बाद से सभी अपराध नई धाराओं के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। सोमवार को जिले में पहला मामला सिरगिट्टी थाने में दर्ज किया गया।
By sarfraj memon
Publish Date: Tue, 02 Jul 2024 01:04:27 AM (IST)
Up to date Date: Tue, 02 Jul 2024 01:04:27 AM (IST)
नईदुनिया न्यूज, बिलासपुर। नया कानून लागू होने के बाद जिले के सिरगिट्टी थाने में मारपीट के मामले में पहला अपराध दर्ज किया गया। इसके साथ ही जिले के अलग-अलग थानों में मारपीट, अपहरण, चोरी समेत अन्य धाराओं में नौ जुर्म दर्ज किए गए हैं।
एएसपी उमेश कश्यप ने बताया कि सोमवार से नया कानून लागू हो गया है। इसके बाद से सभी अपराध नई धाराओं के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। सोमवार को जिले में पहला मामला सिरगिट्टी थाने में दर्ज किया गया। पीड़ित ने बताया कि राजिक खान ने पुलिस को बताया कि वह सोमवार की सुबह आठ बजे के करीब सब्जी लेने के लिए नयापारा चौक के पास गया था। इसी दौरान गणेश नगर चौक के पास महबूब और उसके दो साथियों ने पुरानी रंजिश पर गाली-गलौज की। साथ ही उनकी पत्नी सलमा बक्श को आटो से खींच दिया। मना करने पर युवकों ने उनके साथ मारपीट की। साथ ही उनकी पत्नी से भी मारपीट की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 295, 153(2), 351(2), 3(5) के तहत जुर्म दर्ज किया है। पहले इस तरह के मामले में 294, 506, 323, 34 के तहत जुर्म दर्ज कर मामले की जांच की जाती थी। उन्होंने बताया कि जिले के कोनी, कोटा, चकरभाठा, मस्तूरी, सिरगिट्टी में सोमवार को चोरी, अपहरण, मारपीट के नौ मामले दर्ज किए गए हैं।
एक दिन पुराने मामलों में आइपीसी के तहत दर्ज हुए मामले
एएसपी उमेश कश्यप ने बताया कि एक दिन पहले हुई घटनाओं की शिकायत थानों में आई है। ऐसे मामलों में पीड़ित से पूछताछ के बाद आइपीसी की धाराओं में जुर्म दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में एक जुलाई से पहले हुई घटनाओं में आइपीसी की धाराओं में जुर्म दर्ज किया जाएगा। केवल कानून लागू होने के बाद की स्थिति में ही नई धाराओं के तहत जुर्म दर्ज किया जाएगा।