टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 देश में 26 जून से प्रभावी हो चुका है। अब कोई भी शख्स अपने नाम पर नौ सिम कार्ड ही रजिस्टर करा सकता है। तय संख्या से ज्यादा सिम कार्ड होने जुर्माना लग सकता है। पहली बार जुर्माना 50 हजार रुपये है। वहीं, फर्जी तरीके से सिम लेने पर 50 लाख रुपये और तीन साल की कैद है।
By Kushagra Valuskar
Publish Date: Thu, 27 Jun 2024 05:54:53 PM (IST)
Up to date Date: Thu, 27 Jun 2024 05:58:24 PM (IST)
HighLights
- सिम कार्ड खरीदने पर लगी लिमिट।
- फर्जी आईडी पर नंबर लेने वालों पर लगाम।
- देश में नया टेलीकॉम कानून हुआ लागू।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 देश में लागू हो गया है। अब कोई भी नौ से ज्यादा सिम कार्ड नहीं खरीद सकेगा। इससे अधिक सिम खरीदने पर जुर्माना लगेगा। वहीं, गलत दस्तावेजों से सिम लेने पर तीन साल की जेल और पचास लाख तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
कई लोग हैं जिनकी आईडी पर कोई और सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका पता उन्हें नहीं होता है। ऐसे में आपके डॉक्टूमेंट पर कितनी सिम एक्टिव हैं इस बात की जानकारी आपको होना चाहिए। आप घर बैठे जान सकते हैं कि आपके नाम पर कितनी और कौन-कौन से नंबर वाली सिमें चालू हैं। आइए जानते हैं।
आपके नाम पर कितनी सिम एक्टिवेट इसका पता होना जरूरी
अगर आपके डॉक्टूमेंट्स पर कोई सिम चालू है। जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, तब उसका परिणाम आपको भुगतान पड़ सकता है। यदि आपकी आईडी से पंजीकृत सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि आपकी आईडी पर कितने सिम एक्टिवेट हैं।
नए टेलिकॉम कानून की बड़ी बातें
- अधिकतम नौ सिम कार्ड ले सकेंगे।
- नौ से ज्यादा सिम कार्ड लेने पर पर पचास हजार से दो लाख तक का जुर्माना लगेगा।
- फर्जी तरीके से सिम लेने पर पचास लाख और तीन साल की जेल हो सकती है।
- इमरजेंसी के समय सरकार नेटवर्क और टेलिकॉम सर्विस को सस्पेंड कर सकती है।
- इमरजेंसी के समय मैसेज भेजने पर रोक लगाई जा सकती है।
- प्रमोशन मैसेज भेजने से पहले कस्टमर की सहमति लेनी पड़ेगी।
- पुराने टेलीकॉम कानून समाप्त होंगे।