53rd Gst Council Assembly: जीएसटी काउंसिल की शनिवार को बैठक संपन्न हुई। इस मीटिंग के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सोलर कूकर पर 12% जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई है।
By Kushagra Valuskar
Publish Date: Sat, 22 Jun 2024 08:26:57 PM (IST)
Up to date Date: Sat, 22 Jun 2024 08:52:30 PM (IST)
HighLights
- जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हुए कई बड़े फैसले।
- फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने पर लगेगी रोक।
- जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए लिमिट 20 करोड़।
एएनआई, नई दिल्ली। 53rd Gst Council Assembly: वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल की 53वीं बैठक शनिवार को हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीटिंग की अध्यक्षता की। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी बाद में फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।
बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा लागू
निर्मला सीतारमण ने कहा कि फर्जी बिलों पर लगाम लगाने के लिए पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा। इसके अलावा GST अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है।
प्लेटफॉर्मों टिकट को जीएसटी में छूट
जीएसटी काउंसिल मीटिंग के दौरान आदमी आदमी का राहत प्रदान करने वाली सेवाओं पर फैसला लिया गया। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम और बैटरी कार सेवाओं पर GST नहीं लगेगा।
जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक के अहम फैसले
सोलर कुकर पर 12% जीएसटी दर लागू होगी।
काउंसिल ने दूध के डिब्बों पर 12% की दर निर्धारित करने की सिफारिश की है।
सभी प्रकार के फायर स्प्रिंकलर्स पर 12% दर लागू होगी।
कार्टन बॉक्स पर 12% की दर की सिफारिश की।
शैक्षणिक संस्थानों के बाहर के छात्रों को छात्रावासों में छूट मिलेगी।
डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष अपील दायर करने के लिए अधिकतम राशि 25 करोड़ से घटाकर 20 करोड़ सीजीएसटी की जाएगी। काउंसिल ने छोटे करदाताओं की मदद के लिए 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करते हुए जीएसटीआर4 के लिए 30 जून की तारीख तय की है।