Delhi Stay: केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ED, सुनवाई पूरी होने तक रिहाई प्रक्रिया रोकने का आदेश
दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्य आरोपी हैं। अब सबकुछ दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा कि केजरीवाल आज तिहाड़ जेल से रिहा होंगे या नहीं?
By Arvind Dubey
Publish Date: Fri, 21 Jun 2024 11:07:20 AM (IST)
Up to date Date: Fri, 21 Jun 2024 11:14:45 AM (IST)

HighLights
- दिल्ली शराब नीति केस में हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी
- ED ने किया था गिरफ्तार, अभी तिहाड़ जेल में हैं दिल्ली CM
- एक दिन पहले ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी जमानत
एजेंसी, नई दिल्ली (Delhi Liquor Coverage Rip-off)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। हाई कोर्ट थोड़ी देर में सुनवाई करेगा।
इससे पहले हाई कोर्ट ने आज सुबह ईडी को इस संबंध में याचिका दायर करने की अनुमति दे दी। साथ ही हाई कोर्ट में सुनवाई होने तक केजरीवाल की रिहाई की प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश भी दे दिया। ईडी के वकील का कहना है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनका पूरा पक्ष सुने बिना ही केजरीवाल को जमानत दे दी।
बता दें, दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख रुपए का जमानत बांड जमा करने का आदेश दिया है।
क्या आज शाम तक रिहा हो पाएंगे केजरीवाल?
इस बीच, खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शाम तक तिहाड़ जेल से रिहा हो सकते हैं।
केजरीवाल की रिहाई के वक्त उनकी पत्नी सुनीता और मंत्री आतिशी तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद रह सकती हैं। भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी जुट सकते हैं।
पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत दी थी, तब भी आम आदमी पार्टी ने बड़ा जुलूस निकाला था। केजरीवाल और AAP के बड़े नेताओं ने इसे अपनी जीत के रूप में पेश किया था और एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था।

