काम की खबर: रिफंड योजना के तहत दुकानदार ने नहीं लौटाई राशि, अब देने होंगे 64 हजार रुपये

काम की खबर: रिफंड योजना के तहत दुकानदार ने नहीं लौटाई राशि, अब देने होंगे 64 हजार रुपये

भोपाल की एक महिला ने रिफंड स्कीम का फायदा लेकर अंबाजी ज्वेलर्स के यहां से आभूषण खरीदे थे। 2 साल बाद जब महिला ज्वेलरी वापस करने पहुंची तो दुकानदार ने उन्हें 3 साल बाद आने के लिए कहा। इस पर महिला ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की।

By Sandeep Chourey

Publish Date: Mon, 17 Jun 2024 10:36:32 PM (IST)

Up to date Date: Mon, 17 Jun 2024 10:36:32 PM (IST)

HighLights

  1. जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया निर्णय
  2. सराफा दुकान संचालक पर कार्रवाई
  3. महिला ने उपभोक्ता आयोग में की थी शिकायत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सराफा दुकान संचालक ग्राहकों को लुभाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं निकालते हैं। ऐसी ही एक योजना के ग्राहक को 49 हजार रुपये का चूना लगा, तो उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। यहां सुनवाई के बाद उपभोक्ता के पक्ष में फैसला देते हुए ज्वेलरी रिफंड कर पूरी राशि लौटाने का आदेश दिया।

ये है पूरा मामला

दरअसल भोपाल के चूनाभट्टी क्षेत्र निवासी आशिमा सक्सेना ने मालवीय नगर स्थित अंबाजी ज्वेलर्स के खिलाफ वर्ष 2019 में याचिका लगाई थी। महिला ने 15 जून 2019 को यहां से एक अंगूठी, पेंडेंट और एक चेन खरीदी थी। यह ज्वेलरी उन्होंने रिफंड फॉर ज्वेलरी पर्चेस्ड स्कीम के तहत खरीदी।

इसके तहत दो साल बाद ज्वेलरी वापस करने पर महिला को राशि मिल जाती। इसके लिए महिला को रसीद और एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। जब दो साल बाद महिला ने पेंडेंट और रिंग वापस कर राशि देने की मांग की, तो दुकानदार ने उन्हें 3 साल बाद आने के लिए कहा। इस पर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की।

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आयोग की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह, सदस्य अरुण प्रताप सिंह व अंजुम फिरोज की बेंच ने दुकान संचालक को रिंग व पेंडेंट लौटाए जाने पर कुल 64 हजार रुपये वापस देने का निर्णय सुनाया। इसमें ज्वेलरी के बदले 49 हजार रुपये सहित 15 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश दिए।