Damoh Information : कक्षा पहली से 12वीं तक के छात्रों के लिए एक दिन होगा नो बैग डे

Damoh Information : आयुक्त लोक शिक्षण ने नये शैक्षणिक सत्र 2024-25 से स्कूल बैग पालिसी का सख्ती से पालन कराने के निर्देश विगत माह जारी किए है। निर्देशों में कहा है कि हफ्ते में एक दिन बच्चों के बगैर बैग के बुलाया जाए और उनसे कायार्नुभव से संबंधित गतिविधियां कराई जाएं, ताकि उनकी व्यवसायिक क्षेत्र में रुचि और ज्ञान बढ़े।

By Sunil Gautam

Publish Date: Mon, 10 Jun 2024 03:06:16 PM (IST)

Up to date Date: Mon, 10 Jun 2024 03:06:16 PM (IST)

HighLights

  1. बस्ते के बोझ को कम करने के लिए सख्ती दिखाई।
  2. यह व्यवस्था सभी शासकीय-निजी विद्यालयों में लागू होगी।
  3. जिला शिक्षा अधिकारी तीन माह में करेंगे बस्ते की जांच।

Damoh Information : नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। स्कूल शिक्षा विभाग ने नई पालिसी को लागू करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसके मुताबिक कक्षा पहलीं से 12वीं तक के विद्यालयों में सप्ताह में एक दिन नो बैग डे होगा। यह व्यवस्था सभी शासकीय और प्राइवेट विद्यालयों में लागू होगी, साथ ही पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को होम वर्क नहीं दिया जाएगा, पहली कक्षा के छात्रों के स्कूल बैग का अधिकतम वजन दो किलो 200 ग्राम होगा। 10वीं कक्षा के छात्रों के बस्ते का अधिकतम वजन 4.5 किलोग्राम होगा।

बस्ते के बोझ को कम करने के लिए सख्ती दिखाई

लोक शिक्षण संचालनालय ने स्कूल के बच्चों के बस्ते के बोझ को कम करने के लिए सख्ती दिखाई है। यह भी तय किया है कि पहली से दूसरी कक्षा तक के छात्रों की अभ्यास पुस्तिकाएं, वर्क बुक और अन्य आवश्यक सामग्री स्कूल में ही रखने को व्यवस्था की जाए। उल्लेखनीय है कि विभाग ने 2020 में यह पालिसी जारी की थी, जिसका अब कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

डीईओ तीन माह में करेंगे बस्ते की जांच

स्कूल बैग पालिसी के मुताबिक ही बस्ते का वजन हो यह देखने और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई है, वे प्रत्येक तीन माह में विद्यार्थियों के बस्ते की रैंडम जांच करेंगे। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विद्यालय प्रबंधनों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए है।

बगैर पुस्तकों के लगेंगी कक्षाएं

पालिसी के तहत पहली के विद्यार्थी के बस्ते का बोझ 1.6 से 2.2 किलोग्राम और 10वीं के विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ 2.5 से 4.5 किलोग्राम से अधिक नहीं रखा जा सकेगा। कक्षा तीसरी से पांचवी के विद्यार्थियों को प्रति हफ्ते दो घंटे, छठवीं से आठवीं के विद्यार्थियों को प्रतिदिन एक घंटे और नौवीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रतिदिन दो घंटे का होमवर्क दिया जाएगा। विद्यालय को नोटिस बोर्ड पर बस्ते के बोझ का पार्ट प्रदर्शित करना होगा। कम्प्यूटर, नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, खेल और कला की कक्षाओं में पुस्तकें लाना अनिवार्य नहीं होगा। विभाग ने साफ कहा है कि यह कक्षाएं बगैर पुस्तकों के ही लगाई जाएं।

स्कूल बैग पालिसी के तहत पालन करने के निर्देश सभी शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों को दिए गए है, पालन न करने पर ठोस कार्रवाई होगी।

एसके नेमा जिला शिक्षा अधिकारी, दमोह