Delhi Liquor Rip-off: दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, AAP नेता की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी। सिसौदिया ने सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में जमानत मांगी थी।

By Anurag Mishra

Publish Date: Tue, 21 Could 2024 06:55:51 PM (IST)

Up to date Date: Tue, 21 Could 2024 07:07:47 PM (IST)

Delhi Liquor Scam: दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, AAP नेता की जमानत याचिका खारिज
मनीष सिसोदिया को लगा झटका।

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री व आप नेता मनीष सिसौदिया को झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वह 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में जमानत मांगी थी। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को तो खारिज कर दिया, लेकिन सिसोदिया को सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी है।

यह आप नेता मनीष सिसौदिया द्वारा दायर की गई दूसरी जमानत याचिका थी। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद 26 फरवरी, 2023 से सिसोदिया हिरासत में हैं। इसके बाद उन्हें 9 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।

— ANI (@ANI) Could 21, 2024

सिसोदिया ने की नीति बनाने में हेरफेर

अदालत ने जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सिसोदिया ने शराब नीति को बनाते हुए उसमें हेरफेर करने की कोशिश की। उनके मंत्री रहते हुए इस नीति को बनाने के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को उन्होंने नजरअंदाज किया। अदालत ने यह भी देखा कि सीबीआई मामले में सिसोदिया ने जमानत को पाने के लिए ट्रिपल टेस्ट को पास नहीं किया। उन्होंने दो फोन पेश नहीं किए, जिनका वह उपयोग किया करते थे।

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    अनुराग मिश्रा नईदुनिया डिजिटल में सब एडिटर के पद पर हैं। वह कंटेंट क्रिएशन के साथ नजर से खबर पकड़ने में माहिर और पत्रकारिता में लगभग 3 साल का अनुभव है। अनुराग मिश्रा नईदुनिया में आने से पहले भास्कर हिंदी और दैन