करदाता घर बैठे पैन को आधार से लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
By Bharat Mandhanya
Publish Date: Wed, 29 Could 2024 03:45:57 PM (IST)
Up to date Date: Wed, 29 Could 2024 03:49:27 PM (IST)
31 मई तक करें आधार-पैन लिंक
HighLights
घर बैठे पैन को आधार से कर सकते हैं लिंक
31 मई है आखिरी तारीख
आयकर विभाग ने भी किया है एक्स हैंडल पर पोस्ट
Earnings Tax टेक्नोलॉजी डेस्क। आधार को पैन कार्ड तक अब तक लिंक करवाने वालों के लिए आयकर विभाग ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर इसे 31 मई तक लिंक करवाने के लिए कहा है, ऐसा न करने पर करदाताओं को भारी भरकम टैक्स चुकाना पड़ सकता है। इतना ही नही पैन कार्ड भी निरस्त होने की संभावना है। हालांकि आयकर विभाग ने करदाताओं को घर बैठे आधार कार्ड से पैन को लिंक करने की सुविधा दी है।
Variety Consideration Taxpayers!
To avail the advantages of CBDT Round No.6/2024 dtd twenty third April, 2024, do keep in mind to hyperlink your PAN with Aadhaar earlier than Could thirty first, 2024.
Listed here are the steps to be adopted to hyperlink your PAN with Aadhaar 👇🏼 pic.twitter.com/NtFBcC6LZM
इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं। यहां लिंक आधार के ऑपशन पर क्लिक करें।
अब अपने पैन और आधार की जानकारी डालें और सब्मिट करें। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर आए ओटीपी को डालकर वैलिडेट करें।
इस प्रक्रिया के बाद आपसे पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। अब ‘Proceed to Pay By e-Pay Tax’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
इसके बाद एक नई विंडो खुलेगी जहां ‘इनकम टैक्स’ पर क्लिक करें ‘प्रोसिड’ पर क्लिक करें
यहां असेसमेंट में ‘2025-26’ सिलेक्ट कर टाइम ऑफ पेमेंट में ‘Different Receipts (500)’ पर क्लिक करें। उसके बाद ‘Charge for delay in linking PAN with Aadhaar’ का चुनाव कर कंटिन्यू पर क्लिक करें।
अब एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें कंटिन्यू पर क्लिक कर पेमेंट की प्रोसेस पूरी करें। इसके बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
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भरत मानधन्या ने इंदौर स्थित चोइथराम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में BAJMC में स्नातक की पढ़ाई की है और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (देवी अहिल्या विश्वविद्यालय) से MA Economics की उपाधि प्राप्त की है।