सुप्रीम कोर्ट ने 10 जून को केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जो 1 जून को समाप्त हो रही है।
By Arvind Dubey
Publish Date: Wed, 29 Could 2024 11:02:51 AM (IST)
Up to date Date: Wed, 29 Could 2024 11:18:53 AM (IST)
HighLights
- हेल्थ चेकअप के लिए केजरीवाल ने की थी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग
- एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से कर दिया था इनकार
- दिल्ली शराब नीति कांड में ईडी ने किया था केजरीवाल को गिरफ्तार
एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा, जब उन्हें एक बार फिर तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अंतरिम जमानत को सात दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। रजिस्ट्री ने कहा कि केजरीवाल को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की आजादी है।
दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जून को केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जो 1 जून को समाप्त हो रही है।
बता दें, केजरीवाल की याचिका 28 मई, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी गई थी, लेकिन बेंच ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए सीजेआई के पास जाने को कहा था।
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