पुलिस ने जब विवेचना प्रारंभ की तो हेमलता ने स्वीकार किया कि उसके अरमान खान से प्रेम संबंध हैं और दोनों ने मिलकर रिंकू की हत्या की है।
By Hemant Kumar Upadhyay
Publish Date: Wed, 15 Could 2024 09:32:46 AM (IST)
Up to date Date: Wed, 15 Could 2024 09:32:46 AM (IST)
HighLights
पति की हत्या करने वाली पत्नी और प्रेमी को आजीवन करावास
पति को रास्ते से हटाकर प्रेमी के साथ जीवन बिताना चाहती थी पत्नी
प्रथम सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार कुशवाह ने सुनाया फैसला
नईदुनिया न्यूज, शिवपुरी, करैरा। प्रथम सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार कुशवाह ने हत्या के एक मामले में पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक धनंजय पाण्डेय द्वारा की गई।
अभियोजन के अनुसार वर्ष 2018 में बरकुआ हनुमान मंदिर के पास सड़क किनारे एक गड्ढे में पीले रंग के प्लास्टिक के थैले में एक युवक का शव मिला था। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान थे।
पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू की तो मृतक की पहचान रिन्कू शर्मा पुत्र राधारमण भारद्वाज निवासी प्रेमनगर नैनागिर मोहल्ला झांसी के रूप में की गई। मृतक के पिता ने बताया कि रिन्कू शर्मा अपने परिवार से अलग रहता था और पेशे से ड्रायवर था।
रिंकू की पत्नी हेमलता शर्मा ने अरमान खान के साथ मिलकर उसके बेटे की हत्या की है, क्योंकि हेमलता का अरमान खान से प्रेम प्रसंग चल रहा है और वह अरमान के साथ रहना चाहती है।
पुलिस ने जब विवेचना प्रारंभ की तो हेमलता ने स्वीकार किया कि उसके अरमान खान से प्रेम संबंध हैं और दोनों ने मिलकर रिंकू की हत्या की है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का प्रकरण कायम कर विवेचना उपरांत न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने तथ्यों और सबूतों के आधार पर दोनों को आजीवन कारावास एवं 1500-1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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प्रिंट मीडिया में कार्य का 33 वर्ष का अनुभव। डिजिटल मीडिया में पिछले 9 वर्ष से कार्यरत। पूर्व में नवभारत इंदौर और दैनिक जागरण इंदौर में खेल संपादक और नईदुनिया इंदौर में संपादकीय विभाग में अहम जिम्मेदारियों का …