West Bengal: कलकत्ता HC ने रद्द की स्कूल शिक्षक भर्ती, 25,753 में से एक को छोड़कर शेष सभी को वेतन लौटाने का आदेश
2016 में ममता बनर्जी सरकार ने यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी और 25,753 शिक्षकों की भर्ती की थी। प्रक्रिया में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे।
By Arvind Dubey
Publish Date: Mon, 22 Apr 2024 11:14 AM (IST)
Up to date Date: Mon, 22 Apr 2024 11:21 AM (IST)

एजेंसी, कोलकाता। लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया है। साथ ही 2016 के बाद भर्ती हुए 25000 से अधिक शिक्षकों को 6 हफ्ते में वेतन वापस करने का आदेश दिया है।
समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2016 एसएससी भर्ती के पूरे पैनल को अमान्य घोषित कर दिया। 9वीं से 12वीं और समूह सी और डी तक की सभी नियुक्तियां, जहां अनियमितताएं पाई गईं, उन्हें भी शून्य घोषित कर दिया गया है।
कोर्ट ने प्रशासन को अगले 15 दिनों में नई नियुक्तियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस मामले में एक अपवाद सोमा दास के मामले में रहेगा, जो कैंसर से पीड़ित हैं। उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी।

