Jabalpur Information: सागर विवि के आंदोलनकारी छात्र को सशर्त अग्रिम जमानत, कोर्ट ने दी राहत

दरअसल, कुछ छात्र विश्वविद्यालय में आंदोलनरत थे। इस बीच कुछ छात्रों ने कुलपति व स्टाफ सदस्यों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। कुछ लोग घायल हुए और कारों के शीशे भी टूटे। सागर निवासी प्रियांशु जैन की ओर से जमानत के लिए आवेदन दायर कर कहा गया कि वह शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहा था।

By Paras Pandey

Publish Date: Fri, 12 Apr 2024 09:10 PM (IST)

Up to date Date: Fri, 12 Apr 2024 09:10 PM (IST)

Jabalpur News: सागर विवि के आंदोलनकारी छात्र को सशर्त अग्रिम जमानत, कोर्ट ने दी राहत
कोर्ट ने दिए आदेश

HighLights

  1. छात्र विश्वविद्यालय में आंदोलनरत थे
  2. कुलपति व स्टाफ पर पत्थर फेंकने के आरोप का मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने डॉ. हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय, सागर के आंदोलनकारी छात्र की अग्रिम जमानत अर्जी सशर्त स्वीकार कर ली। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता छात्र को निर्देशित किया है कि वह ट्रायल कोर्ट में पूरा सहयोग करेगा और जांच अधिकारी के बुलाने पर उपस्थित होगा। इसके अलावा न्यायालय की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाएगा।

दरअसल, कुछ छात्र विश्वविद्यालय में आंदोलनरत थे। इस बीच कुछ छात्रों ने कुलपति व स्टाफ सदस्यों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। कुछ लोग घायल हुए और कारों के शीशे भी टूटे। सागर निवासी प्रियांशु जैन की ओर से जमानत के लिए आवेदन दायर कर कहा गया कि वह शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहा था।

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पत्थरबाजी और तोड़फोड़ में उसका कोई हाथ नहीं है। शासन की ओर से भी उन छात्रों के नाम बताए गए जिन्होंने पत्थरबाजी की थी। कोर्ट ने पाया कि आवेदक छात्र के विरुद्ध ऐसा स्पष्ट आरोप नहीं है कि उसने पत्थर फेंके थे। आवेदक का पक्ष अधिवक्ता लक्षांश श्रीवास्तव ने रखा।