MP Information: भोपाल मध्य के विधायक आरिफ़ मसूद की विधायकी खतरे में, यह है कारण
नामांकन पत्र में ऋण संबंधी सही जानकारी नहीं देने को लेकर दायर की गई याचिका हाई कोर्ट जबलपुर में स्वीकार कर ली है।
By Hemant Kumar Upadhyay
Publish Date: Tue, 09 Apr 2024 06:35 AM (IST)
Up to date Date: Tue, 09 Apr 2024 06:37 AM (IST)

HighLights
- आरिफ मसूद का निर्वाचन रद करने की याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकार की
- भाजपा के उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह ने कोर्ट में यह याचिका दायर की थी।
- भोपाल मध्य के कांग्रेस विधायक हैं आरिफ मसूद
राज्य ब्यूरो, भोपाल। भोपाल मध्य के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की विधायकी खतरे में आ सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नामांकन पत्र में ऋण संबंधी सही जानकारी नहीं देने को लेकर दायर की गई याचिका हाई कोर्ट जबलपुर में स्वीकार कर ली है।
भाजपा उम्मीदवार ने दायर की थी याचिका
उल्लेखनीय है कि भोपाल मध्य विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह ने कोर्ट में यह याचिका दायर की थी।
हाई कोर्ट ने 14 अप्रैल तक मांगा आरिफ मसूद से जवाब
अब मामले में हाई कोर्ट ने विधायक आरिफ मसूद से 14 अप्रैल 2024 तक जवाब मांगा है । खुद निर्वाचन आयोग को दी गई जानकारी में मसूद व उनकी पत्नी रुबीना मसूद पर लगभग पैंसठ लाख अड़तीस हज़ार (रुबीना मसूद 31,28,000 व आरिफ़ मसूद 34,10,000) से अधिक के ऋण की जानकारी नहीं दी गई थी।
इस मामले में भाजपा के उम्मीदवार रहे ध्रुव नारायण सिंह ने बताया कि हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है।

