Arvind Kejriwal Information: केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार, कहा-केवल प्रचार के लिए लगाई – Delhi Excessive Courtroom rebuked Petition demanding removing of Kejriwal from Submit of CM, stated
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल-न्यायाधीश पीठ ने याचिकाकर्ता संदीप कुमार को तीसरी याचिका दायर करने के लिए फटकार लगाई।
By Navodit Saktawat
Publish Date: Mon, 08 Apr 2024 02:02 PM (IST)
Up to date Date: Mon, 08 Apr 2024 02:08 PM (IST)

एजेंसी, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका दायर करने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के एक पूर्व विधायक को कड़ी फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी देते हुए कहा कि मौजूदा याचिका केवल लोकप्रियता हासिल करने के तरीके के अलावा और कुछ नहीं है।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल-न्यायाधीश पीठ ने याचिकाकर्ता संदीप कुमार को तीसरी याचिका दायर करने के लिए फटकार लगाई। यह अच्छी तरह से जानते हुए भी कि अन्य लोगों द्वारा दायर की गई दो समान याचिकाएं पहले ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की खंडपीठ द्वारा खारिज कर दी गई थीं। एकल-न्यायाधीश पीठ ने इस आधार पर मामले को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ को स्थानांतरित कर दिया कि उसने पहले भी इसी तरह की याचिकाओं पर सुनवाई की थी।
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यह कहा गया था याचिका में
मौजूदा याचिका में केजरीवाल को पूर्वव्यापी प्रभाव से या उसके बिना, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई है। इसमें तर्क दिया गया कि अक्षम होने के बावजूद, AAP के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे, जिससे न केवल कई संवैधानिक जटिलताएँ पैदा हुईं, बल्कि दिल्ली में लोगों के जीवन के अधिकार की गारंटी का भी उल्लंघन हुआ।
Delhi excise coverage case: Courtroom transfers petition looking for removing of Kejriwal as Chief Minister
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— ANI Digital (@ani_digital) April 8, 2024
कोर्ट ने कहा भारी जुर्माने के हकदार हो
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को टिप्पणी की कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका “प्रचार” के लिए दायर की गई थी और याचिकाकर्ता उस पर “भारी जुर्माना” लगाने का हकदार है।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने पूर्व आप विधायक संदीप कुमार द्वारा दायर याचिका को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अदालत में स्थानांतरित करते हुए यह टिप्पणी की, जहां पहले इसी तरह की याचिकाओं पर सुनवाई की गई थी। न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा, “यह सिर्फ प्रचार के लिए है।”

