Jabalpur Information :राधेश्याम वारिवे द्वारा खण्ड पंचायत अधिकारी का प्रभार नियम विरुद्ध तरीके से कनिष्ठ अधिकारी को सौंपा गया है।
By Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Fri, 05 Apr 2024 07:27 AM (IST)
Up to date Date: Fri, 05 Apr 2024 07:27 AM (IST)
HighLights
- मुख्यालय जिला पंचायत छिंदवाड़ा नियत किया, जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
- जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रतिवेदन पर कार्रवाई।
- अनुमोदन भी नहीं लिया और कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब नहीं दिया।
Jabalpur Information : नई दुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर संभागीय कमिश्नर श्री अभय वर्मा ने प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सौसर राधेश्याम वारिवे को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी छिंदवाड़ा के प्रतिवेदन पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
अनुमोदन भी नहीं लिया और कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब भी नहीं दिया
निलंबन आदेश में कहा गया कि राधेश्याम वारिवे द्वारा खण्ड पंचायत अधिकारी का प्रभार नियम विरुद्ध तरीके से कनिष्ठ अधिकारी को सौंपा गया है। साथ ही इस कार्य में उन्होंने नियंत्रणकर्ता कार्यालय से अनुमोदन भी नहीं लिया और कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब भी नहीं दिया। चार पंचायत सचिवों के पद स्थापना भी बिना अनुमोदन के किया गया।
उनका मुख्यालय जिला पंचायत छिंदवाड़ा नियत किया गया है
वारिवे द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता एवं लापरवाही के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के अंतर्गत उनके इस कृत्य को कदाचरण की श्रेणी में मानते हुये मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम – 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर उनका मुख्यालय जिला पंचायत छिंदवाड़ा नियत किया गया है। इस दौरान वारिवे को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।





