काम की खबर: मेरे वोटर आईडी कार्ड में गड़बड़ी है तो मैं वोट कर पाऊंगा या नहीं, यहां पढ़िए जवाब

काम की खबर: मेरे वोटर आईडी कार्ड में गड़बड़ी है तो मैं वोट कर पाऊंगा या नहीं, यहां पढ़िए जवाब

यदि किसी मतदाता के वोटर आईडी कार्ड में कुछ मामूली गड़बड़ी है या फोटो से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो मतदाता को वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज पेश करना होगा।

By Sandeep Chourey

Publish Date: Fri, 05 Apr 2024 09:28 AM (IST)

Up to date Date: Fri, 05 Apr 2024 09:29 AM (IST)

केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी कहा है कि त्रुटियों को नजरअंदाज किया जा सकता है, बशर्ते मतदाता की पहचान वोटर ID कार्ड के जरिये स्थापित की जा सके।

HighLights

  1. केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से भी राज्य चुनाव आयोग को कई दिशा-निर्देश दिए जाते हैं।
  2. कई बार हम देखते हैं कि वोटर कार्ड में कई बार लिपिकीय या वर्तनी संबंधी त्रुटियां हो जाती है।
  3. इस संबंध में केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी कहा है कि ऐसी मामूली त्रुटियों को नजरअंदाज किया जा सकता है।

पीटीआई, नई दिल्ली। चुनावों के दौरान अपने पसंद के प्रत्याशी को वोट करना हर भारतीय का अधिकार है। इस अधिकार से हर मतदाता वंचित न हो, इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से कई विशेष प्रबंध भी किए जाते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से भी राज्य चुनाव आयोग को कई दिशा-निर्देश दिए जाते हैं। इसके बावजूद कई बार हम देखते हैं कि वोटर कार्ड में कई बार लिपिकीय या वर्तनी संबंधी त्रुटियां हो जाती है। इस संबंध में केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी कहा है कि ऐसी मामूली त्रुटियों को नजरअंदाज किया जा सकता है, बशर्ते मतदाता की पहचान वोटर ID कार्ड के जरिये स्थापित की जा सके।

चुनाव आयोग ने दी ये जानकारी

चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी की ओर से जारी मतदाता पहचान पत्र को पहचान के लिए स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन निर्वाचक का नाम उस मतदान केंद्र की मतदाता सूची में होना जरूरी है, जहां से वह आया है।

यदि किसी मतदाता के वोटर आईडी कार्ड में कुछ मामूली गड़बड़ी है या फोटो से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो मतदाता को वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज पेश करना होगा। यदि फोटो समान नहीं है तो ऐसी स्थिति में निर्वाचक को चुनाव आयोग द्वारा सूचीबद्ध वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से एक को चुनना होगा।

पेश करें ये वैकल्पिक पहचान पत्र

बीते माह चुनाव आयोग ने एक आदेश में कहा था कि यदि किसी कारण से मतदाता अपना वोटर आईडी पेश करने में सक्षम नहीं हैं तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। इस वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंक या डाकघर बैंक पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि शामिल हैं।