MP Excessive Court docket: धार भोजशाला सर्वे के दौरान याचिकाकर्ता को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं, आवेदन निरस्त

MP Excessive Court docket: धार भोजशाला सर्वे के दौरान याचिकाकर्ता को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं, आवेदन निरस्त

करीब 15 दिनों से सर्वे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में चल रहा है।

By Hemraj Yadav

Publish Date: Thu, 04 Apr 2024 09:37 PM (IST)

Up to date Date: Thu, 04 Apr 2024 09:37 PM (IST)

MP Excessive Court docket: नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने धार भोजशाला के सर्वे के दौरान याचिकाकर्ता को उपस्थित रहने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने अनुमति मांगते हुए हाई कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे कोर्ट ने बुधवार को निरस्त कर दिया। अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। इसके पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भोजशाला का सर्वे पूरा कर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करना है।

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हाई कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम धार भोजशाला का अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए सर्वे कर रही है। एक पखवाड़े से चल रहे सर्वे में अब तक कई जानकारियां सामने आ चुकी हैं। सर्वे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में चल रहा है।

याचिकाकर्ता ने लगाई थी गुहार

इस बीच एक याचिकाकर्ता कुलदीप तिवारी ने हाई कोर्ट में आवेदन देकर गुहार लगाई थी कि उन्हें भी सर्वे के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए। बुधवार को सुनवाई हुई। देर शाम कोर्ट ने आवेदन निरस्त करते हुए अनुमति देने से इंकार कर दिया।