ग्वालियर में दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपित को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ अर्थदंड भी लगाया है।
By Varun Sharma
Publish Date: Wed, 03 Apr 2024 08:37 AM (IST)
Up to date Date: Wed, 03 Apr 2024 08:46 AM (IST)
HighLights
- दुष्कर्म के मामले में सजा
- आरोपित को 20 साल की जेल
- तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दिया फैसला
Gwalior Information नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। विशेष न्यायाधीश कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 वर्षीय आरोपित भूरा उर्फ रिंकू सिंह गुर्जर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले में खास बात यह है कि पीड़िता और परिवार कोर्ट में इस घटना से मुकर गए थे, लेकिन कोर्ट ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपित को यह सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं नैन्सी गोयल ने बताया कि दो अक्टूबर 2021 को 13 साल की नाबालिग के साथ आरोपित भूरा गुर्जर ने दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने घटना अपने माता-पिता को बताई और भंवरपुरा थाने में में शिकायत दर्ज करवाई थी।
डीएनए रिपोर्ट में हुई दुष्कर्म की पुष्टि
बताया गया कि प्रकरण में पीड़िता के स्वजन पक्षद्रोही हो गए और कोर्ट को बताया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। उन्होंने पुलिस पर ही कोरे कागज पर साइन लेने का आरोप लगा दिया था। हालांकि एफएसएल रिपोर्ट में पाया गया कि पीड़िता के कपड़ों पर मिले स्पर्म आरोपित के थे, साथ डीएनए रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी, ऐसे में कोर्ट ने आरोपित को 20 साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।