Raisen Crime Information: बिजली चोरी के केस में स्थाई वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, तीन पुलिसकर्मी घायल
रायसेन पुलिस ने हमले के आरोपित पुरुषों सहित दो महिलाओं को हिरासत में लिया है।
By Prashant Pandey
Publish Date: Tue, 02 Apr 2024 07:00 PM (IST)
Up to date Date: Tue, 02 Apr 2024 07:11 PM (IST)

HighLights
- एक पुलिसकर्मी की हालत चिंताजनक होने के कारण भोपाल के बंसल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
- पुलिस द्वारा वारंटियों एवं आसामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी का अभियान चलाया जा रहा है।
- पुलिस ने पुरुष आरोपितों का जुलूस निकाला।
Raisen Crime Information: रायसेन, बेगमगंज। रायसेन जिले के बेगमगंज थाना अंतर्गत ग्राम सागोनी गोसाई में विद्युत चोरी अधिनियम के तहत दर्ज मामले में एक स्थाई वारंटी को पकड़ने गई। पुलिस पार्टी पर आरोपित और उसके परिजनों द्वारा पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया गया। जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए, उनमें एक पुलिसकर्मी की हालत चिंताजनक होने के कारण भोपाल के बंसल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस ने हमले के आरोपितों पुरुषों सहित दो महिलाओं को हिरासत में लिया है। एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि दो वर्ष पूर्व विद्युत चोरी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण में न्यायालय द्वारा कुछ माह पूर्व आरोपित हरिकेश कुशवाहा का स्थाई गिरफ्तारी वारंट निकाला गया था। आचार संहिता लगने के बाद से पुलिस द्वारा वारंटियों एवं आसामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी का अभियान चलाया जा रहा है।
इसी तारतम्भ में एक पुलिस पार्टी आरक्षक अजय राणा एवं बृजेंद्र सिंह तथा नगर सैनिक धर्मेंद्र सिंह ग्राम सागोनी गोसाई स्थाई वारंटी हरिकेश कुशवाहा के लिए पकड़ने गए थे और उन्होंने उसको पकड़ भी लिया था लेकिन उसकी घर की महिलाओं एवं पुरुष सदस्यों द्वारा पुलिस पर लाठी, धारदार हथियारों एवं पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया गया।
हमले में आरक्षरक अजय राणा एवं बृजेंद्र सिंह तथा नगर सैनिक धर्मेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरक्षक अजय राणा के सिर में गंभीर चोट होने के कारण जिला चिकित्सालय रेफर किया गया लेकिन स्थिति गंभीर होने से वहां से भोपाल के बंसल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरक्षक बृजेंद्र सिंह एवं नगर सैनिक धर्मेंद्र सिंह को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपित हरिकेश कुशवाहा पिता भाव सिंह कुशवाहा 30 वर्ष, उसके भाइयों में रामप्रसाद कुशवाहा, गोलू कुशवाहा, उपदेश कुशवाह, पप्पू कुशवाहा, रामसेवक कुशवाहा एवं हरिकेश की पत्नी द्रौपती बाई कुशवाहा और भगवती बाई कुशवाहा सहित अन्य परिजनों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 307, 353, 294, 323, 186, 147, 149, 506 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपितों में हरिकेश कुशवाहा, रामसेवक कुशवाहा, उपदेश कुशवाहा, द्रौपती बाई कुशवाहा और भगवती बाई कुशवाहा को हिरासत में लेकर पुलिस ने पुरुष आरोपितों का जुलूस निकाला। जबकि अन्य हमलावरों की तलाश की जा रही है।


