Bilaspur Information: हाई कोर्ट से कारोबारी अरविंद को मिली जमानत

Bilaspur Information: हाई कोर्ट से कारोबारी अरविंद को मिली जमानत

इससे पहले आरोपी अनवर ढेबर को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। ईडी ने लंबी जांच के बाद उन्हें हिरासत में लिया था।

By Yogeshwar Sharma

Publish Date: Wed, 03 Apr 2024 01:01 AM (IST)

Up to date Date: Wed, 03 Apr 2024 01:01 AM (IST)

आरोपी अनवर ढेबर को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जमानत दी थी।

नईदुनिया न्यूज,बिलासपुर। प्रदेश में दो हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाले के प्रकरण में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने व्यापारी अरविंद सिंह को जमानत दे दी है। मंगलवार को जस्टिस पीपी साहू की पीठ ने यह फैसला दिया है।

इससे पहले आरोपी अनवर ढेबर को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। ईडी ने लंबी जांच के बाद उन्हें हिरासत में लिया था। कारोबारी अरविन्द सिंह की तरफ से सीनियर एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव ने बहस करते हुए कहा कि यह पूरा मामला आईटी रेड के आधार पर ईडी ने की है। जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं बनता। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले ही स्टे दे दिया है। ईडी ने भी प्रकरण में चालान पेश कर दिया है। ऐसे में याचिकाकर्ता को जेल में रखना उचित नहीं है। यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है। सभी पक्षों को सुनने के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अरविन्द सिंह की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है।

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