वृद्ध से मारपीट करने वाले आरोपित को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जांजगीर सीमा कंवर ने 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।अभियोजन के अनुसार भाठापारा जांजगीर निवासी भागवत प्रसाद सूर्यवंशी का मिशन स्कूल के पास घर है । जहां एक ब्लाक में उसके वृद्ध पिता नत्थूराम, पुत्र राहुल, पुत्री अंजली रहते है। घर के दूसरे ब्लाक में प्रभात कुमार लाठिया किराया से रहता है।
By komal Shukla
Publish Date: Solar, 31 Mar 2024 10:23 PM (IST)
Up to date Date: Solar, 31 Mar 2024 10:23 PM (IST)
नईदुनिया न्यूज जांजगीर-चांपा । वृद्ध से मारपीट करने वाले आरोपित को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जांजगीर सीमा कंवर ने 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।अभियोजन के अनुसार भाठापारा जांजगीर निवासी भागवत प्रसाद सूर्यवंशी का मिशन स्कूल के पास घर है । जहां एक ब्लाक में उसके वृद्ध पिता नत्थूराम, पुत्र राहुल, पुत्री अंजली रहते है। घर के दूसरे ब्लाक में प्रभात कुमार लाठिया किराया से रहता है । भागवत प्रसाद ग्राम जगमहंत से आना जाना करता है।
4 जून 2019 को घ्ार के पास हो रहे निर्माण कार्य को देखरेख कर शाम को वापस ग्राम जगमहंत चला गया था। 5 जून को सुबह 11बजे जांजगीर आया तो बेटे, बेटी बताए कि रात 12 बजे प्रभात कुमार लाठिया घर के पास तांक झांक कर रहा था । तब नत्थूराम उसको बोला क्या ताक झांक कर रहे हो तो एकाएक प्रभात कुमार विवाद कर गाली देने लगा और घर के पास पड़े बांस के डंडे को हाथ में लेकर नत्थूराम के बाएं हाथ,सिर, पीठ में प्रहार किया। जिससे उससे चोटे आई। घटना की रिपोर्ट पर प्रभात कुमार के विरुद्ध भादवि की धारा 294, 506, 323 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आहत नत्थूराम का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया जिसमें आहत के हाथ में फ्रेक्चर होने पर मामले में धारा 325 भी जोड़ी गई ।
शेष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश किया गया । मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रभात कुमार लाठिया को धारा 325 का दोषी पाया और 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर पृथक से कारावास का आदेश दिया। मामले में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एस अग्रवाल ने किया।