Raigarh Courtroom Information: न्यायालय ने दो नाबालिकों को दी सात दिनों तक लोगों को यातायात के प्रति जागरुक करने की सजा

शहर के प्रमुख चौक चौराहों में उनसे यातायात नियमों का पालन करने की सेवाएं ली गई तथा सजा अवधि समाप्त होने पर न्यायालय को अवगत कराया गया है।

By Yogeshwar Sharma

Publish Date: Fri, 29 Mar 2024 12:29 AM (IST)

Up to date Date: Fri, 29 Mar 2024 12:29 AM (IST)

Raigarh Court News: न्यायालय ने दो नाबालिकों को दी सात दिनों तक लोगों को यातायात के प्रति जागरुक करने की सजा

HighLights

  1. यातायात नियमों का पालन कराते हुए सेवा देने का दंड दिया है ।
  2. बालकों को दुर्घटना घटित होने के यातायात कारकों की जानकारी दी गई ।
  3. दोनों को यह कार्य प्रतिदिन दो घंटे करने कहा गया।

रायगढ़ (नईदुनिया प्रतिनिधि)। रायगढ़ किशोर न्यायालय ने यातायात नियमों को तोड़ने वाले दो नाबालिग को अनोखी सजा सुनाई है। दोनों नबालिगों को सात दिन तक यातायात पुलिस के साथ मिलकर लोगों को यातायत नियमों की जानकारी देने और उसका पालन करने कहा है। दोनों यह कार्य प्रतिदिन दो घंटे करेंगे।

किशोर न्याय बोर्ड जिला रायगढ़ के प्रधान मजिस्ट्रेट ने सड़क दुर्घटना के दो मामले में आरोपित विधि के विरूद्ध

संघर्षरत बालकों को सात दिनों तक दो-दो घंटे लोगों को यातायात नियमों की जानकारी लेने और लोगों से यातायात नियमों का पालन कराते हुए सेवा देने का दंड दिया है । आरोपित एक बालक थाना सरिया जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है । वहीं दूसरा बालक थाना भूपदेवपुर क्षेत्र का रहने वाला है । यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा न्यायालय के आदेशानुसार विधि से संघर्षरत बालकों को दुर्घटना घटित होने के यातायात कारकों की जानकारी देते हुए यातायात के मूलभूत नियम बताए हैं। उन्हें बताया गया है कि दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना, दो पहिया वाहन में तीन या उससे अधिक सवारी नहीं बैठना, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाना, ओव्हर स्पीड, स्टंट, रेस ड्राइविंग ना करना, हमेशा बाई और चलना, शराब सेवन कर वाहन ना चलाना, हमेशा वाहन पार्किंग स्थल पर ही पार्क करना, नाबालिकों द्वारा वाहन नहीं चलाना तथा यातायात के महत्वपूर्ण संकेतों का ज्ञान कराया गया, साथ ही शहर के प्रमुख चौक चौराहों में उनसे यातायात नियमों का पालन करने की सेवाएं ली गई तथा सजा अवधि समाप्त होने पर न्यायालय को अवगत कराया गया है।