Canine Assault in Mandsaur: कुत्तों के हमले पर नियंत्रण के लिए मंदसौर जिले में लगाई धारा 144
Canine Assault in Mandsaur: भानपुरा में श्वानों के हमले से 12 वर्षीय बालिका की मौत के बाद प्रशासन ने उठाए सख्त कदम।
By Prashant Pandey
Publish Date: Solar, 24 Mar 2024 06:21 PM (IST)
Up to date Date: Solar, 24 Mar 2024 06:29 PM (IST)

HighLights
- भानपुरा में गत दिनों 12 वर्षीय बालिका की श्वानों के हमले से मौत हो गई थी।
- इसके बाद से ही जिलेवासी श्वानों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं।
- होटल, ढाबा संचालक, मछली, मुर्गा व अंडे का विक्रय करने वाले दुकानदारों को दिए निर्देश।
Canine Assault in Mandsaur: नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। श्वानों द्वारा लोगों पर हमला करने की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए अब कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने जिले में धारा 144 लागू की है। बताया गया कि लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के प्रविधानों को लागू करते हुए संपूर्ण जिले की राजस्व सीमाओं में आदेश जारी किया गया है।
इसमें कहा गया है कि जिले में स्थित सभी वेज/ नान-वेज (मांस-मटन) होटल/ ढाबा संचालक, मछली/ मुर्गा व अंडे का विक्रय करने वाले दुकानदार/संचालक उनके संस्थान/ दुकान से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को खुले में नहीं डालें एवं उसका निस्तारण इस प्रकार करें कि वेस्ट मटेरियल का भक्षण श्वान या अन्य कोई जानवर नहीं कर सके। इससे जानवर विशेषकर श्वान हिंसक होने से बचेंगे और लोगों को राहत मिलेगी।
बता दें कि जिले के भानपुरा में गत दिनों 12 वर्षीय बालिका की श्वानों के हमले से मौत हो गई थी। इसके बाद से ही जिलेवासी श्वानों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन श्वानप्रेमी कार्रवाई में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसी कारण मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित भाजपा के पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। इसमें मांग की गई थी कि नपा श्वानों को पकड़ने की कार्रवाई कर रही है, श्वानप्रेमी बाधा न बनें। पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाने की चेतावनी दी थी।
इसके बाद कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। इसके तहत जिले की राजस्व सीमा में स्थित पशु-पालक अपने मृत पशु को खुले में नहीं डालें तथा गोशालाओं में भी यदि किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसका निस्तारण संबंधित स्थानीय निकाय नगर पालिका, नगर परिषद, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत आदि को सूचित करें। गोशालाओं में पशु की मृत्यु का दिनांकवार रजिस्टर संधारित हो। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।


