Bhopal Information: होली-रंगपंचमी पर शराब की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध

Bhopal Information: 25 मार्च और 30 मार्च रंगपंचमी को शाम पांच बजे तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

By Madanmohan malviya

Publish Date: Thu, 21 Mar 2024 05:23 PM (IST)

Up to date Date: Thu, 21 Mar 2024 05:23 PM (IST)

Bhopal News: होली-रंगपंचमी पर शराब की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध

HighLights

  1. भांग एवं भांगघोटा की दुकानें रहेंगी खुली
  2. कलेक्टर ने 25 और 30 मार्च किए शुष्क दिवस घोषित
  3. फुटकर और थोक दुकानें सभी रहेंगी बंद

Bhopal Information: भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में होली और रंगपंचमी को शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। जबकि भांग एंव भांगघोटा की दुकानें खुली रहेंगी। यह आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार को जारी कर दिए हैं। उन्होंने जिले की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत होली जिस दिन रंग खेला जाएगा यानि 25 मार्च और 30 मार्च रंगपंचमी को शाम पांच बजे तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

फुटकर और थोक दुकानें सभी रहेंगी बंद

जारी आदेश अनुसार शुष्क दिवस अवधि में भांग एवं भांगघोटा दुकानें खुली रहेंगी।जिले की सभी कंपोजिट मदिरा दुकानें इकाईयां, वाईन आउटलेट एवं सभी प्रकार के मादक द्रव्यों के विक्रय की फुटकर एवं थोक दुकानें बंद रहेंगी।देशी तथा विदेशी मदिरा भण्डागार बंद रहेंगे। सभी प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी उपनिरीक्षक यह सुनिश्चित करें कि उनके प्रभाराधीन क्षेत्र में मदिरा का कय-विक्रय न हो।यदि कोई क्रय -विक्रय करते हुए मिलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए।

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