Bilaspur Courtroom Information: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस चंदेल का पटना हाई कोर्ट स्थानांतरण

प्रस्ताव भेजने के साथ ही कालेजियम ने जस्टिस चंदेल से अपना जवाब भेजने कहा है। 17 मार्च को भेजे गए पत्र में उन्होंने अपने स्थानांतरण के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने या उन्हें राजस्थान, मध्य प्रदेश, इलाहाबाद, पंजाब और हरियाणा या दिल्ली जैसे पांच उच्च न्यायालयों में से किसी एक में स्थानांतरित करने पर विचार करने कहा गया है।

By Yogeshwar Sharma

Publish Date: Thu, 21 Mar 2024 01:37 AM (IST)

Up to date Date: Thu, 21 Mar 2024 01:37 AM (IST)

Bilaspur Court News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस चंदेल का पटना हाई कोर्ट स्थानांतरण
जस्टिस अरविंद चंदेल

नईदुनिया न्यूज,बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस अरविदं सिंह चंदेल का पटना हाई कोर्ट स्थानांतरण करने सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने प्रस्ताव रखा है। पूर्व में उनका स्थानांतरण मद्रास हाई कोर्ट करने सिफारिश की गई थी। जस्टिस चंदेल ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पटना हाई कोर्ट तबादला का अनुरोध किया था।

प्रस्ताव भेजने के साथ ही कालेजियम ने जस्टिस चंदेल से अपना जवाब भेजने कहा है। 17 मार्च को भेजे गए पत्र में उन्होंने अपने स्थानांतरण के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने या उन्हें राजस्थान, मध्य प्रदेश, इलाहाबाद, पंजाब और हरियाणा या दिल्ली जैसे पांच उच्च न्यायालयों में से किसी एक में स्थानांतरित करने पर विचार करने कहा गया है। कालेजियम ने अपने पत्र में कहा है कि हमने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश से परामर्श किया, जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित होने के कारण प्रस्तावित स्थानांतरण पर अपने विचार देने की स्थिति में हैं। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिनकी राय प्रक्रिया ज्ञापन के संदर्भ में मांगी गई थी ने भी जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के प्रस्तावित स्थानांतरण पर अपनी सहमति व्यक्त की है।