कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान। उन शस्त्रधारियों को छोड़कर जिन्हें इस अवधि में शस्त्र रखने की अनुमति दी गई हो।
By Paras Pandey
Publish Date: Tue, 19 Mar 2024 04:59 PM (IST)
Up to date Date: Tue, 19 Mar 2024 04:59 PM (IST)
HighLights
- लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगते जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हो गया है।
- रैली, जुलूस, घरना एवं प्रदर्शन आदि के आयोजन पर रोक लगा दी गई है।
भिंड, नईदुनिया प्रतिनिधि। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगते जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हो गया है, तो वहीं सभी शस्त्र लाइसेंस को भी रद्द कर दिया है। भिंडजिले में तीन हजार 448 शस्त्र लाइसेंस को छह जून तक के लिए रद्द कर दिया गया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान (उन शस्त्रधारियों को छोड़कर जिन्हें इस अवधि में शस्त्र रखने की अनुमति दी गई हो) जिले के समस्त शस्त्रधारियों के शस्त्र लाइसेंस 16 मार्च से 6 जून तक की अवधि के लिए निलंबित किए हैं।
थाने में जमा कराने होंगे शस्त्र
आदेश में शस्त्रधारियों को स्पष्ट कर दिया गया है कि वे अपने शस्त्र तत्काल संबंधित थाना और वैध-शस्त्र डीलर के यहां जमा कराएं। लाइसेंस रद्द होने के बाद इन्हें जमा करने का काम तेज कर दिया गया है।
थाना प्रभारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत समस्त शस्त्रधारियों के अस्त्र-शस्त्र तत्काल थाना अथवा वैध शस्त्र डीलर के पास जमा कराकर पावती शस्त्रधारी को प्रदान करें।
इन्हें है छूट
न्यायाधीश एवं उनके सुरक्षा कर्मी, मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के अधिकारियों, सेना पुलिस, जिले में कार्यरत पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी, अर्धसैनिक बलों, बैंक सुरक्षा गार्ड, निजी एजेंसी द्वारा अधिकृत गार्ड, राष्ट्रीय रायफल एसोशिएशन के सदस्य व खेल प्रतियोगिताओं में शस्त्र का उपयोग करने वालों को इस आदेश से मुक्त रखा गया है।
जुलूस, धरना-प्रदर्शन रोक-कलेक्टर ने कानून व्यवस्था बनाने और लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद प्रतिबंधात्मक आदेश में जिले में बिना अनुमति के रैली, जुलूस, घरना एवं प्रदर्शन आदि के आयोजन पर रोक लगा दी गई है।