No Fly Record पिछले कुछ सालों में भारत में सैकड़ों यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया है। नो फ्लाई लिस्ट क्या है? इस लिस्ट में नाम आने के बाद क्या सिर्फ हवाई यात्रा पर बैन लगता है या फिर जेल की सजा और जुर्माना भी लग सकता है?
Publish Date: Wed, 17 Jan 2024 08:38 PM (IST)
Up to date Date: Wed, 17 Jan 2024 08:38 PM (IST)
HighLights
- इस घटना के बाद एविएशन मिनिस्ट्री को बनाना पड़ा नियम
दीप्ती मिश्रा, डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से खराब मौसम और घने कोहरे के चलते फ्लाइट कई-कई घंटे लेट हो जा रही हैं या फिर रद्द हो रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच दिल्ली से गोवा जा रहे एक यात्री के को-पायलट से मारपीट करने पर उसे फ्लाइट से उतार दिया गया जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इंडिगो घटना की स्वतंत्र जांच करने बाद यात्री को परमानेंट बैन यानी हमेशा के लिए ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में शामिल करने पर फैसला लेगा।
पिछले कुछ सालों में भारत में सैकड़ों यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया है। नो फ्लाई लिस्ट क्या है? इस लिस्ट में नाम आने के बाद क्या सिर्फ हवाई यात्रा पर बैन लगता है या फिर जेल की सजा और जुर्माना भी लग सकता है?
इस घटना के बाद एविएशन मिनिस्ट्री को बनाना पड़ा नियम
23 मार्च, 2017 को पूर्व शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ पर एयर इंडिया के एक स्टाफ को 25 बार सैंडल से मारने का आरोप लगा था। इसके बाद रवींद्र गायकवाड़ को एयर इंडिया समेत सात एयरलाइन्स ने नो-फ्लाई लिस्ट में डाल दिया, जिसको लेकर संसद में भी जमकर हंगामा हुआ था। गायकवाड़ ने खुद मीडिया के सामने इसे स्वीकार किया और माफी मांगने से साफ मना कर दिया था। गायकवाड़ ने बाद में एविएशन मिनिस्टर से लिखित में माफी मांगी थी।
इस कारण लग सकता है बैन
इस घटना के बाद एविएशन मिनिस्ट्री ने नो-फ्लाई लिस्ट के लिए गाइडलाइन जारी किए थे। जिसके अनुसार हवाई यात्रा के दौरान क्रू अथवा सहयात्रियों को किसी भी तरह परेशान करने पर यात्री को नो-फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाता है। इसमें गलत तरीके से इशारा करना, गाली-गलौज करना और शराब पीकर हंगामा करना शामिल है। बैन के बाद पैसेंजर उस एयरलाइन से न अपने देश में और न ही देश के बाहर यात्रा कर सकता है। बैन कुछ दिन, कुछ साल या हमेशा के लिए हो सकता है।
ऐसे होती है कार्रवाई
डीजीसीए के नियम के अनुसार, पैसेंजर के गलत व्यवहार की शिकायत होने पर ‘नो-फ्लाई’ लिस्ट में डालने से पहले एयरलाइन कमेटी बनाकर इसकी जांच करेगी और 30 दिन के भीतर रिपोर्ट देगी। दोषी पाए जाने पर यात्री को ‘नो-फ्लाई’ लिस्ट में डाल दिया जाता है। नहीं तो बरी हो जाता है जांच के दौरान पैसेंजर यात्रा कर सकता है। ब्लैकलिस्टेड पैसेंजर प्रतिबंध के खिलाफ 60 दिन के भीतर नागर विमानन मंत्रालय में अपील कर सकता है। और आगे हाईकोर्ट में भी अपील की जा सकती है।
चर्चा में रहे थे कुणाल कामरा
साल 2020 में इंडिगो की फ्लाइट में यात्रा करने के दौरान जर्नलिस्ट अर्णब गोस्वामी के साथ कॉमेडियन कुणाल कामरा कथित-तौर पर धक्का-मुक्की की थी। इसके बाद देश की चार एयरलाइन- इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट और गोएयर ने कुणाल कामरा को ‘नो-फ्लाई’ लिस्ट में डाल दिया था।
जुर्माना का भी प्रविधान
कई मामलों में संबंधित यात्री या फिर एयरलाइन पर लाखों का जुर्माना लगाया गया है। साल 2017 में जेट एयरवेज की मुंबई से दिल्ली आ रही फ्लाइट में एक व्यवसायी ने ‘विमान में हाईजैकर और विस्फोटक है, फ्लाइट हाईजैक होने वाली है।’ का नोट टॉयलेट में छोड़ा था। इसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी।
मामले में आरोपी व्यवसायी को आजीवन जेल की सजा सुनाई थी और पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। हालांकि, 2023 में गुजरात हाईकोर्ट ने मामले को विचित्र करार देते हुए आरोपी को बरी कर दिया था।
एयरलाइन पर लगा 30 लाख का जुर्माना:- जनवरी 2023 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने पेरिस से दिल्ली की उड़ान में दो यात्रियों को बिना सूचना दिए बोर्डिंग बंद करने पर एयर इंडिया पर 10 लाख का जुर्माना लगा था