Dhananjay Singh: रंगदारी और अपहरण मामले में बुरे फंसे पूर्व सांसद धनंजय सिंह, सजा मिलने के बाद नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

Dhananjay Singh: रंगदारी और अपहरण मामले में बुरे फंसे पूर्व सांसद धनंजय सिंह, सजा मिलने के बाद नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

अपहरण व रंगदारी मांगने पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सात साल की सजा मिली है। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट शरद त्रिपाठी ने मंगलवार को फैसला सुनाया। उनके साथी संतोष विक्रम को इस मामले में दोषी माना गया है।

By Anurag Mishra

Publish Date: Wed, 06 Mar 2024 05:03 PM (IST)

Up to date Date: Wed, 06 Mar 2024 05:03 PM (IST)

पूर्व सांसद धनंजय सिंह को कोर्ट ने सुनाई सजा।

डिजिटल डेस्क, इंदौर। अपहरण व रंगदारी मांगने पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सात साल की सजा मिली है। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट शरद त्रिपाठी ने मंगलवार को फैसला सुनाया। उनके साथी संतोष विक्रम को इस मामले में दोषी माना गया है। मामले की सुनवाई के दौरान वादी और गवाह दोनों ही अपनी बात से मुकर गए थे, लेकिन कोर्ट ने साक्ष्यों और पुलिस की जांच के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया।

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    अनुराग मिश्रा नईदुनिया डिजिटल में सब एडिटर के पद पर हैं। वह कंटेंट क्रिएशन के साथ नजर से खबर पकड़ने में माहिर और पत्रकारिता में लगभग 3 साल का अनुभव है। अनुराग मिश्रा नईदुनिया में आने से पहले भास्कर हिंदी और दैन