Delhi Information: अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल की ओर से पेश वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जनता के सेवक हैं।
By Kushagra Valuskar
Publish Date: Fri, 15 Mar 2024 07:45 PM (IST)
Up to date Date: Fri, 15 Mar 2024 07:45 PM (IST)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Information: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्र न्यायालय से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय की शिकायतों पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए समन पर रोक लगाने से राउज एवेन्यू की सत्र कोर्ट ने मना कर दिया है। समन पर रोक लगाने की याचिका पर दो दिन चली सुनवाई के बाद फैसला आया है।
शनिवार को पेश होने का निर्देश
अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल की ओर से पेश वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जनता के सेवक हैं। सीएम को व्यक्तिगत क्षमता में बुलाया गया। उन्हें समन एक मामले में भेजा गया, जो आबकारी नीति के तहत दर्ज किया गया। वकील ने कहा, ‘ईडी ने कहा था जब दो दिन शेष हैं तो क्यों अदालत आए।’
केजरीवाल के वकील ने कहा
समन अरविंद केजरीवाल के ऑफिशिल ईमेल आईडी पर भेजा गया। वकील ने रमेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कभी नहीं कहा कि उन्हें अपनी बहन की बेटी के विवाह में जाना है। उन्होंने कहा था कि पद पर रहते कुछ जिम्मेदारियां हैं। सुनवाई के दौरान गुप्ता ने कहा, इनसे (अरविंद केजरीवाल) ज्यादा आम आदमी कौन होगा। इन्होंने सूट तक नहीं पहना, वो शर्ट पहनते हैं। ये दिन में तीन बार कपड़े नहीं बदलते।






