Bilaspur Courtroom Information: चालान पेश करने में देरी, रेलवे कोर्ट में अब 22 को पेश होंगे कांग्रेसी

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेशभर में कांग्रेसियों ने रेल रोको आंदोलन चलाया था। इस दौरान यात्री ट्रेनों को रोकने के अलावा मालगाड़ियों को भी आंदोलनकारी कांग्रेस नेताओं ने रोक दिया था।

By Yogeshwar Sharma

Publish Date: Tue, 19 Mar 2024 01:03 AM (IST)

Up to date Date: Tue, 19 Mar 2024 01:03 AM (IST)

Bilaspur Court News: चालान पेश करने में देरी, रेलवे कोर्ट में अब 22 को पेश होंगे कांग्रेसी
कांग्रेस नेताओं को कोर्ट के सामने उपस्थित होना होगा।

HighLights

  1. रेल रोको आंदोलन के दौरान आरपीएफ ने दर्ज की थी एफआइआर
  2. जिलाध्यक्ष विजय व पूर्व विधायक पांडेय समेत कांग्रेस नेता हैं दोषी
  3. कांग्रेस नेताओं को कोर्ट के सामने उपस्थित होना होगा।

नईदुनिया न्यूज,बिलासपुर। रेल रोको आंदोलन के मामले में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केशरवानी, शहर अध्यक्ष विजय पांडेय, पूर्व विधायक शैलेष पांडेय समेत कांग्रेस नेताओं ने सोमवार को रेलवे कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान आरपीएफ की ओर से चालान पेश करने में देरी हुई। लिहाजा कोर्ट ने अगली सुनवाई व चालान पेश करने के लिए 22 मार्च की तिथि तय कर दी है। इसी दिन कांग्रेस नेताओं को कोर्ट के सामने उपस्थित होना होगा।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेशभर में कांग्रेसियों ने रेल रोको आंदोलन चलाया था। इस दौरान यात्री ट्रेनों को रोकने के अलावा मालगाड़ियों को भी आंदोलनकारी कांग्रेस नेताओं ने रोक दिया था। रेल परिचालन को बाधित करने के आरोप में आरपीएफ ने प्रमुख कांग्रेसियों के अलावा राजेन्द्र साहू ,ब्लाक अध्यक्ष जावेद मेमन, पार्षद अजय यादव, साई भास्कर, राकेश सिंह, करम गोरख, सैय्यद इमरान, शोहराब खान, मोहम्मद अयूब, सौहेल अहमद पर नामजद अपराध पंजीकृत किया है। रेलवे सुरक्षा बल ने सभी कांग्रेसियों को सोमवार की सुबह 11 बजे विशेष रेलवे न्यायालय बिलासपुर के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था।

ये है मामला

पैसेंजर और एक्सप्रेस की सुचारू परिचालन की मांग को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में रेल रोको आंदोलन किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी (शहर ग्रामीण) द्वारा संयुक्त रूप से 13 सितंबर को रेलवे स्टेशन में रेलवे प्रशासन को सूचित करते हुए रेलवे के बाहर धरना-प्रदर्शन किया गया था और धरना-प्रदर्शन के पश्चात सक्षम अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर यात्री ट्रेनों के परिचालन को नियमित करने की मांग की थी। रेलवे सुरक्षा बल ने इस आंदोलन में भाग लेने वाले कांग्रेस नेताओं पर रेलवे एक्ट की धारा 143 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया है।