Morena Information: आपत्तिजनक वीडियो बनाकर नाबालिग से छेड़छाड़, दोषी को पांच साल की सजा
पुलिस के अनुसार युवक ने घर ले जाकर टिकटाक के लिए वीडियो बनाने का झांसा देकर छात्रा के साथ आपत्तिजनक वीडियो बना लिए
By Hemant Kumar Upadhyay
Publish Date: Fri, 15 Mar 2024 10:16 AM (IST)
Up to date Date: Fri, 15 Mar 2024 10:16 AM (IST)

HighLights
- आपत्तिजनक वीडियो बनाने के बाद उन्हें इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित करने की धमकी
- दोषी को जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है।
- टिकटाक के लिए वीडियो बनाने का झांसा दिया था
नईदुनिया न्यूज, मुरैना। आपत्तिजनक वीडियो बनाने के बाद उन्हें इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित करने की धमकी देकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दोषी को जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है।
मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वालीं अभियोजन अधिकारी प्रतिमा उमरैया ने बताया, कि 13 दिसंबर 2022 को स्टेशन रोड थाने में नाबालिग व उसके पिता ने एफआइआर करवाते हुए बताया, कि रामनगर निवासी 20 वर्षीय सूरज उर्फ अयान तोमर पुत्र प्रेम सिंह तोमर, नाबालिग को उस समय बहलाफुसलाकर अपने घर ले गया, जब वह कोचिंग जा रही थी।
घर ले जाकर सूरज ने टिकटाक के लिए वीडियो बनाने का झांसा देकर छात्रा के साथ आपत्तिजनक वीडियो बना लिए, बाद में इन वीडियो को बहुप्रसारित करने की धमकी देकर पैसों की मांग की।
नाबालिग ने अपने घर से मां के सोने के कुछ जेवरात चुराकर सूरज तोमर को दिए। इसके बाद लगातार पैसों की मांग करते हुए छेड़छाड़ करने लगा। उक्त मामले में कोर्ट ने सूरज तोमर को दोषी करार देते हुए पांच साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।


