Loksabha Election 2024: उम्मीदवार को तीन बार अखबार में देना होगी दर्ज अपराधों की जानकारी, पार्टी को भी बताना होगा दागी व्यक्ति को क्यों दिया टिकट

Loksabha Election 2024: लोकसभा चुनाव में इस बार चुनाव आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर नकेल कसने का काम किया। जिसके चलते उन्हें उन पर दर्ज अपराध की जानकारी तीन बार अखबारों और टीवी पर देना होगी।

By Bharat Mandhanya

Publish Date: Sat, 16 Mar 2024 03:36 PM (IST)

Up to date Date: Sat, 16 Mar 2024 03:43 PM (IST)

Loksabha Election 2024: उम्मीदवार को तीन बार अखबार में देना होगी दर्ज अपराधों की जानकारी, पार्टी को भी बताना होगा दागी व्यक्ति को क्यों दिया टिकट
चुनाव आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर कसी नकेल

Loksabha Election 2024 डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को देश भर में लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी है और इसी के साथ देशभर में आचार संहिता भी प्रभावशील हो गई है। इस चुनाव में आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर नकेल कसने का काम किया है।

दरअसल, अगर किसी उम्‍मीदवार पर कोई अपराध दर्ज है तो इसकी जानकारी उन्हें अखबारों और टीवी में तीन बार देना होगी। इसके साथ ही अगर कोई पार्टी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को टिकट देती है तो उसे भी इसका कारण स्‍पष्‍ट करना होगा कि उसने साफ सुथरी छवि वाले व्‍यक्ति के बजाए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को क्‍यों टिकट दिया है।

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    भरत मानधन्‍या ने इंदौर स्थित चोइथराम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में BAJMC में स्नातक की पढ़ाई की है और स्‍कूल ऑफ इकोनॉमिक्‍स (देवी अहिल्‍या विश्‍वविद्यालय) से MA Economics की उपाधि प्राप्‍त की है।

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