Electoral Bonds Case: चुनावी बॉन्ड पर SC में सुनवाई, SBI ने कहा- ब्योरा देने में दिक्कत नहीं, समय चाहिए
Electoral bonds case: चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में राजनीतिक दलों के हरेक चुनावी बॉन्ड का नकदीकरण कराने का ब्योरा देने के लिए एसबीआई से कहा था।
By Arvind Dubey
Publish Date: Mon, 11 Mar 2024 11:12 AM (IST)
Up to date Date: Mon, 11 Mar 2024 11:12 AM (IST)

एजेंसी, नई दिल्ली। चुनावी बॉन्ड मामले में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रहो रही है। एसबीआई ने सर्वोच्च अदालत में बताया कि बैंक को चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने में परेशानी नहीं है, लेकिन उसे कुछ और वक्त चाहिए। सुनवाई जारी है।
Electoral bonds case: जानिए क्या है पूरा मामला
चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में राजनीतिक दलों के हरेक चुनावी बॉन्ड का नकदीकरण कराने का ब्योरा देने के लिए एसबीआई से कहा था। इसके बाद एसबीआई के 30 जून तक का समय मांगने के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई।
चुनावी बांड की इस स्कीम को पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। बता दें, यह सुनवाई प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ कर रही है।
आरोप है कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) जानबूझकर सर्वोच्च अदालत के फैसले की अवज्ञा कर रहा है। इसीलिए उसने सभी राजनीतिक दलों के चुनावी बांडों का ब्योरा 6 मार्च तक चुनाव आयोग को नहीं दिया है।
एसबीआइ ने चार मार्च को शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का विस्तार करने की मांग की गई थी। अब इस मामले में एडीआर ने एसबीआइ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दायर कर दी है।


