TMC नेता महुआ मोइत्रा की दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज, ‘गोपनीय सूचना लीक’ मामले में सुनाया फैसला
तृणमूल कांग्रेस की नेता व पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईडी को मीडिया में उनकी ‘संवेदनशील’ जानकारी देने से रोकने की मांग की थी। इस मामले में फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को रद्द कर दिया है।
By Anurag Mishra
Publish Date: Fri, 23 Feb 2024 04:35 PM (IST)
Up to date Date: Fri, 23 Feb 2024 04:37 PM (IST)

एएनआई, दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस की नेता व पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईडी को मीडिया में उनकी ‘संवेदनशील’ जानकारी देने से रोकने की मांग की थी। इस मामले में फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को रद्द कर दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने FEMA के तहत प्रवर्तन निदेशालय की जांच के संबंध में मीडिया को ‘संवेदनशील’ जानकारी लीक करने के खिलाफ TMC नेता महुआ मोइत्रा की याचिका खारिज कर दी।
(फाइल फोटो) pic.twitter.com/Tx9Fo8Uvd0
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 23, 2024
22 फरवरी को हुई सुनवाई में मोइत्रा के वकील ने कोर्ट में कहा था कि जांच चल रही है लेकिन उससे पहले ही मीडिया में केस को लेकर जानकारी लीक हो रही हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लघंन है। उनके मुवक्किल इन सबसे परेशान हो रही है। उनको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। एंजेसी से मेरी मुवक्किल को समन मिला है, इसकी जानकारी मीडिया को पहले पता चल गई। 20 फरवरी को मुवक्किल को समन मिला था, लेकिन समाचारों में इसके बारे लेख 19 फरवरी को प्रकाशित हो गए थे।


