Ratlam Information: MLA कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ अब विशेष न्यायालय इंदौर में चलेगा केस, दुष्कर्म का है आरोप
पंचम अपर सत्र न्यायालय ने उच्च न्यायालय व्दारा जारी उक्त संदर्भित नोटिफिकेशन अनुसार प्रकरण के विचारण का क्षेत्राधिकार विशेष रूप से गठित 22 वें अपर सत्र न्यायालय, इंदौर को प्राप्त होने से प्रकरण अग्रिम विचारण हेतु उक्त न्यायालय को प्रेषित करने के आदेश दिए है।
By Paras Pandey
Publish Date: Fri, 09 Feb 2024 08:33 PM (IST)
Up to date Date: Fri, 09 Feb 2024 08:33 PM (IST)

रतलाम, (नईदुनिया प्रतिनिधि)। सैलाना के विधायक कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में विचाराधीन दुष्कर्म व धमकाने के मामले का केस अब इंदौर में स्थित विशेष सत्र न्यायालय (विशेष जनप्रतिनिधि न्यायालय) में चलेगा।
आरोपित कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ विधायक बनने के करीब एक वर्ष पहले नवंबर 2022 में पुलिस में युवती ने केस दर्ज कराया था। दिसंबर 2023 में वे सैलाना सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने। पंचम सत्र न्यायालय ने उनका प्रकरण विशेष न्यायालय इंदौर को भेजने के आदेश दिए है।
उल्लेखनीय है कि एक युवती ने नवंबर 2022 को एसपी को लिखित शिकायत की थी कि आरोपित कमलेश्वर डोडियार ने उससे सगाई की थी तथा शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए तथा उसे जान से मारने की धमकी दी है।
पुलिस ने युवती का मेडिकल व धारा 164 में कथन कराने के बाद 21 नवंबर 2022 को प्रकरण दर्ज किया था। इसके बाद कमलेश्वर डोडियार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से कमलेश्वर को जेल भेज दिया था। बाद में न्याायलय से वे जमानत पर रिहा हुए तथा वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में सैलाना सीट से भारत आदिवासी पार्टी (बाप) के टिकट पर चुनाव लड़े व जीत हासिल की।
अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि न्यायालय को अवगत कराया गया था कि कमलेश्वर डोडियार विधायक चुने गए है। वहीं कमलेश्वर डोडियार की तरफ से पंचम अपर सत्र न्यायालय में 6 जनवरी 2024 को निर्वाचन प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई थी।
आरोपित कमलेश्वर डोडियार के विधायक निर्वाचित होने के कारण प्रकरण में अग्रिम विचारण पंचम अपर सत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने संबंधी प्रश्न सामने आने पर पंचम अपर सत्र न्यायालय (न्यायाधीश शैलेश भदकारिया) ने निराकरण कर प्रकरण विशेष अपर सत्र न्यायालय इंदौर ट्रांसफर करने के आदेश दिए है।
प्रकरण, केस डायरी इंदौर भेजे
अपर लोक अभियोजक पाटीदार ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन अश्विन कुमार उपाध्याय विरुद्ध यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य में पूर्व एवं वर्तमान सांसद विधायकों के विरूद्ध आपराधिक मामलों के विचारण के संबंध में आदेश दिशा निर्देश दिए गए है जिसके परिपालन में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर व्दारा 14 दिसंबर 2021 को विशेष सत्र न्यायालय के रूप में 22 वें अपर सत्र न्यायालय, इंदौर को नामांकित किया गया है, जिनके भौगोलिक क्षेत्राधिकार अंतर्गत जिला रतलाम भी है।
पंचम अपर सत्र न्यायालय ने उच्च न्यायालय व्दारा जारी उक्त संदर्भित नोटिफिकेशन अनुसार प्रकरण के विचारण का क्षेत्राधिकार विशेष रूप से गठित 22 वें अपर सत्र न्यायालय, इंदौर को प्राप्त होने से प्रकरण अग्रिम विचारण हेतु उक्त न्यायालय को प्रेषित करने के आदेश दिए है।
न्याायलय ने अपर लोक अभियोजक व थाना प्रभारी को भी निर्देशित किया कि उक्त प्रकरण की केस डायरी व जब्तशुदा मुद्देमाल भी संबंधित न्यायालय (इंदौर) में प्रस्तुत करें। वहीं कमलेश्वर डोडियार व उनके अभिभाषक को आदेशित किया गया है कि वे विशेष न्यायालय इंदौर में 2 मार्च 2024 को आवश्यक रूप से उपस्थित रहे।

