Korba Crime Information: किशोरी को भगाकर ले जा दुष्कर्म करने वाले आरोपित को 20 साल की सजा
सूचना मिलने पर एक वर्ष पश्चात दीपका पुलिस किशोरी को आरोपित के कब्जे से बरामद कर दीपका थाना लेकर आई और धारा 363,3 66, 376 एवं 6 पाक्सो एक्ट अंर्तगत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।
By Pradeep Barmaiya
Publish Date: Fri, 09 Feb 2024 12:25 AM (IST)
Up to date Date: Fri, 09 Feb 2024 12:25 AM (IST)

HighLights
- साथ ही 2500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
- लगातार दुष्कर्म किया। इससे किशोरी गर्भवती हो गयी थी।
- दीपका पुलिस किशोरी को आरोपित के कब्जे से बरामद किया
कोरबा (नईदुनिया प्रतिनिधि)। किशोरी को बहला- फुसलाकर भगाकर अपने साथ लेकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पाक्सो) कटघोरा ने 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 2500 रूपये का अर्थदंड भी लगाया है।
19 अक्टूबर 2019 को थाना दीपका अंर्तगत एक ग्राम की नाबालिक किशोरी अपने घर से भाभी को दिल्ली जाने के लिए रेल्वे स्टेशन बिलासपुर मूलत: ग्राम बेलादुला जिला जांजगीर- चांपा, हालमुकाम विजयनगर थाना दीपका दीपक कर्ष 22 वर्ष के साथ छोड़ने गई थी। भाभी को रेल्वे स्टेशन में छोड़ने के बाद दीपक कर्ष ने उसे बहला फुसलाकर अंबाला भगाकर ले गया और वहां किशोरी के साथ किराए के मकान में रहने लगा। इस दौरान किशोरी के साथ लगातार दुष्कर्म किया। इससे किशोरी गर्भवती हो गयी थी। इधर घटना की सूचना पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर किशोरी की पतासाजी कर रही थी। सूचना मिलने पर एक वर्ष पश्चात दीपका पुलिस किशोरी को आरोपित के कब्जे से बरामद कर दीपका थाना लेकर आई और धारा 363,3 66, 376 एवं 6 पाक्सो एक्ट अंर्तगत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश जायसवाल कटघोरा ने मामले में शासन की ओर पैरवी करते हुए बताया कि अभियोगपत्र न्यायालय स्वर्णलता टोप्पो अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पाक्सो) कटघोरा में प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय द्वारा विचारण पश्चात आरोपित के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाए जाने पर निर्णय सुनाते हुए दंडित किया। इसके तहत न्यायाधीश ने धारा 363 में एक वर्ष, 366 में दो वर्ष तथा धारा 6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा एवं 2500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।

