Varanasi Gyanvapi Listening to At this time: ज्ञानवापी के बंद तलगृहों के कोर्ट से एएसआई सर्वे की मांग करते हुए भी याचिका दायर की गई है।
By Arvind Dubey
Publish Date: Tue, 06 Feb 2024 07:55 AM (IST)
Up to date Date: Tue, 06 Feb 2024 07:55 AM (IST)
HighLights
- सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज अहम सुनवाई
- बंद तलगृहों के एएसआई सर्वे की भी मांग
- राखी सिंह ने दायर की याचिका
एजेंसी, वाराणसी। काशी विश्वनाथ स्थित ज्ञानवापी प्रकरण में मंगलवार को अहम सुनवाई होगी। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग को आदि विश्वेश्वर बताते हुए पूजा-पाठ की अनुमति देने की मांग को लेकर दाखिल वाद की सुनवाई सिविल जज (सीनियर डिवीजन) फास्ट ट्रैक प्रशांत सिंह की अदालत में हुई। मस्जिद पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा गया है।
#WATCH | Varanasi, UP: Anupam Dwivedi, Lawyer of the Hindu aspect says, “ASI survey is already accomplished…ASI has mentioned {that a} whole of 12 basements are there, however they could not entry a few of them. We have now given software for the survey of the basements which are left…right here relating to… pic.twitter.com/CJy7f7Yc0R
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 6, 2024
हम आपको आश्वासन देते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अपनी आखिरी सांस तक प्रयास जारी रखेंगे। जिला जज के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने न सिर्फ रातोंरात वहां मूर्तियां रखवा दीं, सीआरपीएफ की तैनाती भी कर दी। इस एकतरफा कार्रवाई से हम सभी की भावनाओं को ठेस पहुंची है और हम इसकी निंदा करते हैं। -अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद
ज्ञानवापी तलगृह में पूजा-पाठ पर रोक की मांग पर सुनवाई अब 18 फरवरी को
इससे पहले वाराणसी स्थित ज्ञानवापी से जुड़े चार मामलों की सुनवाई सोमवार को अलग-अलग अदालतों में हुई। सभी मामलों की सुनवाई के लिए अगली तारीखें मिली हैं। ज्ञानवापी के तलगृह में पूजा-अर्चना कराने के तत्कालीन जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के प्रार्थना पत्र पर प्रभारी जिला जज अनिल कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। इसमें मंदिर पक्ष से आपत्ति मांगी गई है। अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।
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करियर की शुरुआत 2006 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के हिंदी सांध्य दैनिक ‘प्रभात किरण’ से की। इसके बाद न्यूज टुडे और हिंदी डेली पत्रिका (राजस्थान पत्रिका समूह) में सेवाएं दीं। 2014 में naidunia.com से डिजिटल की …