Uttarakhand: UCC आने पर लागू होंगे ये नियम, शादी-तलाक-लिव इन संबंधों पर होगा सीधा असर

Uttarakhand: UCC आने पर लागू होंगे ये नियम, शादी-तलाक-लिव इन संबंधों पर होगा सीधा असर

UCC एक्सपर्ट कमेटी ने अपना ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंप दिया। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी लागू करना हमारे संकल्प पत्र में था।

By Arvind Dubey

Publish Date: Fri, 02 Feb 2024 11:35 AM (IST)

Up to date Date: Fri, 02 Feb 2024 12:59 PM (IST)

HighLights

  1. 5 फरवरी से विधानसभा का विशेष सत्र
  2. पेश होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड
  3. बिल देश के लिए नजीर बनेगा उत्तराखंड

एजेंसी, देहरादून (Uttarakhand Uniform Civil Code)। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। अब इसे 5 फरवरी से शुरू होने वाले उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। इस तरह उत्तराखंड कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।

शुक्रवार को एक्सपर्ट कमेटी ने अपना ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंप दिया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी लागू करना हमारे संकल्प पत्र में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार यह वादा पूरा करने जा रही है।

#WATCH | Dehradun | UCC Committee Chairperson Justice Ranjana Prakash Desai together with the drafting committee members hand over the UCC draft report back to Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami in a program organized at Mukhya Sevak Sadan. pic.twitter.com/xRMG700eWu

— ANI (@ANI) February 2, 2024

देहरादून के मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में यूसीसी समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदा समिति के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी मसौदा रिपोर्ट सौंपी।

इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता से वादा करते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने का संकल्प लेते हुए यूसीसी कमेटी का गठन किया था।

उत्तराखंड UCC ड्राफ्ट की बड़ी बातें

  • समान नागरिक संहिता ड्राफ्ट में सभी धर्मों में तलाक के लिए एक कानून
  • समिति ने की तलाक और तलाक के बाद भरण पोषण को सभी धर्मों में एक कानून की संस्तुति
  • सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य
  • लिव इन रिलेशनशिप के लिए आवश्यक होगा पंजीकरण
  • बहुपत्नी प्रथा होगी समाप्त, एक पति पत्नी का नियम होगा सभी धर्मों पर लागू
  • प्रदेश की जनजातियां इस कानून से रहेंगी बाहर।
  • ABOUT THE AUTHOR

    करियर की शुरुआत 2006 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के हिंदी सांध्य दैनिक ‘प्रभात किरण’ से की। इसके बाद न्यूज टुडे और हिंदी डेली पत्रिका (राजस्थान पत्रिका समूह) में सेवाएं दीं। 2014 में naidunia.com से डिजिटल की

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