Hemant Soren: मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर क्या हैं नियम, पढ़ें पूरी प्रोसेस

Hemant Soren: मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर क्या हैं नियम, पढ़ें पूरी प्रोसेस

झारखंड के कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरने की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने बुधवार दोपहर 1:15 पर उनके आवास पहुंचकर पूछताछ की।

By Anurag Mishra

Publish Date: Wed, 31 Jan 2024 09:25 PM (IST)

Up to date Date: Wed, 31 Jan 2024 09:29 PM (IST)

मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर नियम।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। झारखंड के कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरने की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने बुधवार दोपहर 1:15 पर उनके आवास पहुंचकर पूछताछ की। अभी उन्होंने ईडी की हिरासत में राज्यपाल के पास पहुंचकर अपना इस्तीफा दे दिया है। अब कभी भी ईडी उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के क्या नियम होते हैं।

मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर नियम

भारतीय दंड संहिता में उल्लेख है कि किसी भी आरोपी पर लगा आरोप अगर सिद्ध होता है, तो वह दोषी मान लिया जाता है। उसके बाद सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामलों में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार आम व्यक्ति की तरह नहीं कर सकते हैं। उसकी गिरफ्तारी को लेकर अलग नियम हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसेड्यूर में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से संबंधित नियमों का अलग से प्रावधान है।

Code of Civil Process 135 के तहत किसी भी मुख्यमंत्री या विधान परिषद के सदस्य पर कोई क्रिमिनल मामला हो तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री को सिविल मामलों में विशेष छूट मिली है।क्रि

क्रिमिनल केस दर्ज होने पर भी लेनी होगी मंजूरी

मुख्यमंत्री पर अगर क्रिमिनल केस दर्ज है। उस मामले में भी उनकी सामान्य व्यक्ति की तरफ गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। उनको गिरफ्तार करने के लिए सदन के अध्यक्ष की मंजूरी लेने पड़ती है। विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी मिलने के बाद ही सीएम को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसको लेकर दिनों के भी नियम बनाए गए हैं।

दिनों के नियम जानें

Code of Civil Process 135 के तहत विधानसभा सत्र की शुरूआत अगर होने वाली है, तो उसके 40 दिन पहले मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। विधानसभा सत्र के खत्म होने के 40 दिन बाद तक सीएम को नहीं पकड़ सकते हैं। सदन के अंदर से सीएम की गिरफ्तारी नहीं हो सकती।

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    अनुराग मिश्रा नईदुनिया डिजिटल में सब एडिटर के पद पर हैं। वह कंटेंट क्रिएशन के साथ नजर से खबर पकड़ने में माहिर और पत्रकारिता में लगभग 3 साल का अनुभव है। अनुराग मिश्रा नईदुनिया में आने से पहले भास्कर हिंदी और दैन

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