शहर के भीतर भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर कलेक्टर ने जारी किया आदेश

शहर के भीतर भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कलेक्टर अवनीश शरण ने जारी आदेश में कहा है कि शहर के मध्य से भारी वाहनों की आवाजाही से वातावरण प्रदूषित होता है साथ ही भारी वाहनों से दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की भी आशंका बनी रहती है।

By Yogeshwar Sharma

Publish Date: Sat, 03 Feb 2024 02:13 AM (IST)

Up to date Date: Sat, 03 Feb 2024 02:13 AM (IST)

शहर के भीतर भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर कलेक्टर ने जारी किया आदेश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्देश व पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन का हवाला देते हुए कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी अवनीश शरण ने शहर के भीतर भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश जारी किया है। सुबह पांच से रात्रि 11 बजे के बीच महत्वपूर्ण मार्ग में भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। कलेक्टर का आदेश तत्काल प्रभाव से जारी कर दिया गया है।

कलेक्टर अवनीश शरण ने जारी आदेश में कहा है कि शहर के मध्य से भारी वाहनों की आवाजाही से वातावरण प्रदूषित होता है साथ ही भारी वाहनों से दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की भी आशंका बनी रहती है। लोक सुरक्षा एवं सुगम यातायात व्यवस्था के दृष्टिकोण से भारी वाहन- केप्सूल, ट्रेलर, वाहन, कोयला परिवहन में लगे वाहनों का शहर में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित करने तथा आवश्यक वस्तुओं तथा व्यवसायिक वाहनों के लिए शहर में प्रवेश की समय-सीमा निर्धारित करतें हुए आठ जुलाई 2016 के द्वारा भारी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया था। विभिन्न दिशाओं से आने वाले वाहनों के आवागमन के लिए मार्ग तथा समय निर्धारित किया गया था। शहर के विभिन्न मार्गो से प्रवेश करने वाले भारी वाहनों को समय विशेष पर ही परिवहन की अनुमति दिये जाने के साथ ही एक्सल एवं मल्टी एक्सल वाहनों (जैसे- केप्सूल, ट्रेलर, ट्राला एवं कोयला परिवहन वाहन आदि) को शहर के सीमावर्ती बाइपास मार्गों से परिवहन कराया जाना तथा वीवीआइपी व वीआइपी. मूव्हमेंट सहित विशेष परिस्थितियों एवं अवसरों पर सभी प्रकार के वाहनों को कुछ निर्धारित समय एवं मार्ग के लिए प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक बताया है। उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ ने एक आदेश जारी कर आपातकालीन एंबुलेंस, फायर ट्रक एवं अन्य आपातकालीन वाहनों की आवागमन को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर के आदेश में जनहित का हवाला

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं छग मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अन्तर्गत जनहित में सुरक्षा की दृष्टि से बिलासपुर शहर (नगर निगम सीमा क्षेत्र) में सुगम व सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए शहर के विभिन्न मार्गों से प्रवेश करने वाले भारी वाहनों को समय विशेष पर ही परिवहन की अनुमति दिये जाने के साथ ही एक्सल एवं मल्टी एक्सल वाहनों (केप्सूल, ट्रेलर, ट्राला एवं कोयला परिवहन वाहन आदि) को शहर के सीमावर्ती बाइपास मागोर् से परिवहन कराए जाने, वीवीआइपी व वीआइपी. मूवमेंट सहित विशेष परिस्थितियों एवं अवसरों पर सभी प्रकार के वाहनों को कुछ निर्धारित समय एवं मार्ग के लिए प्रतिबंधित करते हुए शहर प्रवेश के लिए समयसीमा तय कर दी गई है।

ऐसी रहेगी व्यवस्था

– व्यापार विहार आने-जाने वाले वाहन- बिलासपुर शहर के भीतर सामान खाली करने वाले वाहन सभी प्रकार के भारी वाहन जिन्हें बिलासपुर से आगे की ओर जाना है, वे बाइपास मार्ग का उपयोग करेंगे।

– आवश्यक परिवहन कार्य में लगे वाहन (पीडीएस, धान, सब्जी, फल, दूध, गैस सिलेंडर, रेलवे रेक, डीजल, पेट्रोल जैसे वाहनों को इस प्रतिबंध से अलग किया गया है।

– नेहरू चौक तक भवन निर्माण सामग्री परिवहन वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

इनको रहेगी छूट

नगर निगम, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस वाहनों को उपरोक्त प्रतिबंध से छूट होगी साथ ही समय-समय पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा जनहित एवं लोक हित के दृष्टिकोण से छूट प्रदाय वाहनों को भी नियमानुसार परिवहन की सुविधा होगी.।

पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के बाद कलेक्टर ने जारी किया आदेश

पुलिस अधीक्षक नौ जनवरी 2024 में कलेक्टर को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि बिलासपुर शहर के निरंतर विकास एवं स्मार्ट सिटी के प्रयोजन के साथ-साथ यातायात के बढ़ते दबाव को दृष्टिगत रखते हुए बिलासपुर शहर (नगर निगम सीमा क्षेत्र) में सुगम व सुरक्षित यातायात व्यवस्था हेतु शहर के विभिन्न मार्गो से प्रवेश करने वाले भारी वाहनों को समय विशेष पर ही परिवहन की अनुमति दिये जाने के साथ ही एक्सल एवं मल्टी एक्सल वाहनों (जैसे- केप्सूल, ट्रेलर, ट्राला एवं कोयला परिवहन वाहन आदि) को शहर के सीमावर्ती बाईपास मागों से परिवहन कराया जाना आवश्यक बताते हुए वीवीआइपी. एवं वीआइपी. मूव्हमेंट सहित विशेष परिस्थितियों एवं अवसरों पर सभी प्रकार के वाहनों को कुछ निर्धारित समय एवं मार्ग हेतु प्रतिबंधित किए जाने हेतु प्रस्तावित किया है।

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