Gwalior Information: नाबालिग के अश्लील फोटो -वीडियो बहुप्रसारित करने वाले को आरोपित को कोर्ट ने 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
By Bharat Mandhanya
Publish Date: Wed, 31 Jan 2024 09:25 AM (IST)
Up to date Date: Wed, 31 Jan 2024 09:25 AM (IST)
HighLights
- नाबालिग के अश्लील वीडियो वायरल करने का मामला
- कोर्ट ने आरोपित को सुनाई सजा
Gwalior Information नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जिला न्यायालय ने नाबालिग के फोटो का दुरुपयोग करते हुए उसके अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर बहुप्रसारित करने के मामले में दोषी पाते हुए गिरवाई थाने के अयोध्यापुरी निवासी आरोपित सुग्रीव धाकड को धारा-13 सहपठित धारा 14 पाक्सो अधिनियम 2012 के अधीन 6 वर्ष के कठोर कारावास 31 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर और एडीपीओ नैंसी गोयल ने घटना के बारे में बताया कि अभियोक्त्री नाबालिग है और वह अपनी मां के नाम पर पंजीकृत मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाती थी।
जुलाई 2021 में उसके व्हाट्सएप नंबर पर किसी अज्ञात व्यक्ति के व्हाट्सएप नंबर से उसके फोटो का गलत उपयोग करके उसके फोटो से अश्लील फोटो व न्यूड वीडियो बनाकर उसके मोबाइल पर भेजे गए। डर के कारण उसने अपना व्हाट्सअप नंबर डिलीट कर दिया।
कोर्ट ने आरोपित को सुनाई सजा
3 अक्टूबर 2021 को उसकी चाची और बडे पापा के व्हाट्सएप नंबर पर अज्ञात व्हाट्सएप नंबर से वही अश्लील फोटो व वीडियो भेजे गए। इसके बाद अभियोक्त्री ने क्राइम ब्रांच में अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी। विवेचना में सुग्रीव धाकड़ का नाम सामने आया। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसे कोर्ट में पेश कर दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषी को सजा सुनाई।